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MP Nursing College Scam: मध्यप्रदेश में सीबीआई की जांच में पाक साफ पाए गए 169 नर्सिंग कॉलेजों की अब फिर से जांच होगी। आगे होने वाली जांच में सीबीआई अफसरों के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट भी साथ होंगे। यह आदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की याचिका पर दिया है।

Nursing College Scam In MP: मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं।

इस दौरान जांच प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी कराने और जांच प्रक्रिया में संबंधित जिले के न्यायायिक मजिस्ट्रेट CBI के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 30 मई को होगी।

66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द
बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई की जांच टीम ने मध्यप्रदेश के 600 में से 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट दी थी। ​रिपोर्ट के अनुसार, 308 नर्सिंग कॉलेज में से 169 फिट और 66 अनफिट हैं। इनमें भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज (GMC) समेत 10 सरकारी हैं। वहीं, 73 कॉलेज मानक पूरे नहीं कर रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है।

पुराने नियमों के तहत दी जाएगी मान्यता
दायर याचिका में मान्यता प्रक्रिया को लेकर भी आवेदन दिया गया था। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि नर्सिंग काउंसिल 2024-25 की मान्यता प्रकिया शुरू की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि शर्तों के आधार पर ही कॉलेजों को मान्यताएं दी जा सकेंगी। 

स्टूडेंट्स पर नहीं होगा इसका असर
नर्सिंग कॉलेज की मान्यता निरस्त होने पर छात्रों पर कोई असर नहीं होगा। स्टूडेंट्स मध्यप्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा कराई जा रही नर्सिंग परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हालांकि, इनको आगे की पढ़ाई मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेज से करनी होगी। 

निरीक्षण करने वाले 111 अफसरों को मिला नोटिस
सीबीआई की जांच रिपोर्ट में अनफिट घोषित किए गए 66 नर्सिंग कॉलेजों का निरीक्षण करने वाले 111 अफसरों को शो-कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की तरफ से दिए गए हैं। इसमें अफसरों से इंडियन नर्सिंग काउंसिल और मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल के मानकों को पूरा नहीं करने वाले नर्सिंग कॉलेजों की रिपोर्ट मानक स्तर की दिए जाने का कारण पूछा गया है।

रिश्वत मामले में सीबीआई इंस्पेक्टर मजोका बर्खास्त
नर्सिंग कॉलेज रिश्वतखोरी मामले में आरोपी सीबीआई इंस्पेक्टर सुशील मजोका को बर्खास्त कर दिया गया है। सीबीआई में डेपुटेशन पर पदस्थ रहे मजोका को 22 मई को निलंबित किया गया था। इससे पहले सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज को बर्खास्त किया जा चुका है। रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई ने 4 अफसरों को मिलाकर कुल 23 लोगों को आरोपी बनाया है।

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