भोपाल। केंद्र सरकार का मोटर व्हीकल एक्ट अब मध्यप्रदेश में भी लागू हो गया है। शनिवार से ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नए नियम के हिसाब से अगर आपने रूल्स तोड़े तो 300 रुपए से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। हेलमेट न पहनने पर अब 300 रुपए का जुर्माना होगा। इमरजेंसी वाहन का रास्ता रोकने और वायु-ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।
ऐसे समिझए...कैसे लागू हो पाया नया मोटर व्हीकल एक्ट
दरअसल, एमपी सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट पर जबलपुर हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन पेश किया है। केंद्र सरकार के नियम को एमपी में लागू नहीं किया था। इसके संबंध में डॉ नाजपांडे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में बताया था कि केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट को मध्यप्रदेश में भी लागू किया जाए। उन्होंने दलील दी थी कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो अपराध होते थे उसकी जुर्माना राशि केंद्र सरकार ने बढ़ा दी है, ताकि लोग डर कर नियमों का पालन कर सकें, लेकिन एमपी में नेताओं ने इस एक्ट को लागू नहीं होने दिया।
मध्यप्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया
नेताओं ने दलील दी थी कि जुर्माने की राशि काफी अधिक है जिससे गरीब नागरिक परेशान होंगे। नाजपांडे की ओर से दलील दी गई कि वर्तमान जुर्माने की राशि बेहद कम है जिसकी वजह से लोग फाइन दे कर भी नियमों का पालन नहीं करते और इससे सड़क हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। सबकुछ सुनने समझने के बाद शनिवार को मध्यप्रदेश सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
कौन सा नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना देना पड़ेगा
- सीट बेल्ट के बिना 500
- बिना लाइसेंस 1000
- हेलमेट के बिना 300
- इंश्योरेंस के बिना 2000
- ओवरस्पीडिंग पर 1000 -3000
- ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर बात करते समय 3000
- इमरजेंसी वाहन का रास्ता रोकने पर 10000
- वायु और ध्वनि प्रदूषण पर 10000
- अनफिट छोटे वाहन पर 5000 और बड़े वाहन पर 10000
- प्रतिबंधित इलाकों में हॉर्न बजाने पर 2000