भोपाल। मध्यप्रदेश में फरवरी में परीक्षाएं शुरू होने जा रही। फरवरी में पांचवीं, आठवीं, दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए तेज आवाज में बजाए जा रहे लाउडस्पीकर और डीजे साउंड पर रोक कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम स्तर पर फ्लाइंग स्क्वॉड बनाकर रात 10 बजे के बाद निगरानी की जा रही है।
सोमवार को गोविंदपुरा एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने 17 जगहों से लाउड स्पीकर उतरवाए। इसके पहले टीटी नगर, शहर, बैरागढ़ एरिया में अब तक 70 लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। इसके साथ डीजे संचालकों को हिदायत दी गई है कि वह 2 साउंड से अधिक नहीं लगाएं। इसके साथ रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर थाने में एफआईआर कराई जाएगी।
इन क्षेत्रों में उतारे गए लाउडस्पीकर
जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम ने सोमवार को निशातपुरा से 6, छोला मंदिर से 4, बजरिया से 4, आशोका गार्डन से 3 सहित 17 लाउड स्पीकर उतारे हैं। जबकि अब तक टीम द्वारा अब तक 70 से अधिक लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। वहीं टीम द्वारा डीजे पर भी नजर रखी जा रही है। एसडीएम ने बताया कि गोविंदपुरा क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है।
रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने रात 10 से सुबह छह बजे तक किसी भी तरह के लाउड स्पीकर और डीजे बजाने पर रोक लगाई है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
एडीएम से लेनी होगी परमिशन
किसी भी तरह का कार्यक्रम सुबह छह से रात 10 बजे तक एडीएम, पुलिस उपायुक्त की अनुमति से किया जा सकेगा, लेकिन यह अनुमति दो घंटे से अधिक की नहीं होगी। ध्वनि विस्तारक विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति कार्यकम परिसर में ही दी जाएगी।