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MP Crime: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में नाबालिग छात्रा से बलात्कार करने वाले कोचिंग संचालक को 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय पास्को एक्ट ने सजा सुनाई

भोपाल। कोचिंग संचालक ने नाबालिग छात्रा को बेहतर भविष्य के सपने दिखाकर बलात्कार किया था। मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय (पास्को एक्ट) ने 20 साल सश्रम कारावास और 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

कोचिंग क्लास में बनाए थे संबंध
अभियोजन मीडिया सेल एडीपीओ केके गौतम ने बताया, पीड़िता के पिता ने 25 अगस्त 2019 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बताया, 16 वर्षीय बेटी 11वीं की छात्रा है। आरोपी के यहां ही कोचिंग पढ़ने जाती थी। जहां आरोपी ने बहला-फुसला कर उसके अश्लील वीडियो बना लिए और  ब्लैकमेल करने का डर दिखाकर हवस का शिकार बनाया।

6 माह करता रहा परेशान
पीड़िता ने पुलिस को बताया, आरोपी करीब 6 माह पहले कोचिंग में जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया था साथ ही किसी को बताने पर उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। डर के चलते उसने घर में किसी को नही बताया। अभियुक्त डरा धमकाकर 6 माह तक परेशान करता रहा। आरोपी ने छात्रा के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे।

घटना निंदनीय, आरोपी को मिले अधिकतम सजा
अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश कुमार अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत व गवाह कोर्ट में पेश किए। साथ ही न्यायालय से निवेदन किया कि आरोपी कोचिंग संचालक (शिक्षक) के गरिमामयी पद पर होते हुए उसके द्वारा किया गया कृत्य बहुत निंदनीय है। इसलिए अधिकतम सजा दी जाए। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत 15 साक्षियों के परीक्षण व विचरण के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) छतरपुर विक्रम भार्गव के न्यायालय ने आरोपी शिक्षक को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदंड दण्डित किया है।

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