MP Private School Act-2024: मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल संचालक अब मनमानी शुल्क नहीं वसूल पाएंगे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने इस पर नियंण के लिए नए कानून को मंजूरी दी है। इसके तहत 10 फीसदी से अधिक फीस वृद्धि के लिए स्कूल शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी। बस शुल्क भी वार्षिक शुल्क में शामिल होगी। राज्य सरकार के यह नए नियम सभी 18 हजार प्राइवेट स्कूलों में लागू होंगे। इससे अभिभावकों को बड़ी राहत की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर नजर रखने जिला स्तर पर कमेटियां गठित करने के निर्देश दिए हैं। 25 हजार से अधिक वार्षिक शुल्क वसूलने वाले स्कूलों को इस समिति से अनुमति लेनी होगी। राज्य सरकार का मानना है कि नए नियम से न सिर्फ अभिभावकों का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि उनके बच्चों को समान शिक्षा का हक मिलेगा। 

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मध्यप्रदेश नई फीस नीति के प्रमुख बिंदु 

  • फीस और बस किराए में बदलाव: निजी स्कूल बिना अनुमति के 10 फीसदइी से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। बस किराया अलग से नहीं ले सकेंगे। वार्षिक शुल्क में ही इसे शामिल करना होगा। 
  • नियंत्रण और पारदर्शिता: 25 हजार से अधिक वार्षिक फीस लेने वाले स्कूलों को फीस वृद्धि के लिए जिला समिति की अनुमति लेनी होगी। अभिभावकों को इससे अनावश्यक बढ़ोतरी से राहत मिलेगी।
  • 18 हजार स्कूलों पर असर: यह नया नियम लगभग 18,000 निजी स्कूलों पर लागू होगा, जिससे शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और अभिभावकों का विश्वास मजबूत होगा।
  • आमजन को फायदा: अभिभावकों को शुल्क में अनावश्यक बढ़ोतरी और अतिरिक्त शुल्क से राहत मिलेगी। स्टूडेंट्स को समान शिक्षा का अवसर मिलेगा।