New Hit-and-Run Law: नए साल पर दुनियाभर में जश्न का महौल है। लेकिन भारत में हिट एंड रन मामले को लेकर जारी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से आम यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। नए साल आउटिंग का प्लान भी कई लोगों को रद्द करना पड़ा। नौकरी पेशा लोगों को सुबह सुबह ऑफिस जाने में परेशानी हुई। ज्यादातर बसें स्टैंंड में खड़ी कर दी गई हैं। ट्रक चालकों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, जिस कारण सड़क मार्ग से परिवहन व्यवस्था ठप हो गई। इससे कारोबार भी प्रभावित हो रहा।
VIDEO | Public transporters hold protest in #Bhopal, Madhya Pradesh against new provisions in hit-and-run case as proposed by Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. pic.twitter.com/zGkKv4jRTp
— Press Trust of India (@PTI_News) January 1, 2024
नए कानून में 10 साल तक की जेल
अंग्रेजों के जमाने में बने हिट एंड रन एक्ट में संसोधन कर सजा बढ़ गई है। नए कानून में फरार और घातक दुर्घटना की सूचना न देने पर वाहन चालकों को 10 साल तक जेल हो सकती है। इससे पहले,आईपीसी की धारा 304 (लापरवाही से मौत) के तहत आरोपी को केवल दो साल तक की जेल का प्रावधान था। सजा बढ़ाए जाने से वाहन चालकों में आक्रोश व्याप्त है। यूपी एमपी, पंजाब हरियाणा और राजस्थान सहित लगभग सभी प्रदेशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।