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Indore Bawadi Accident: इंदौर के बेलेश्वर मंदिर में 30 मार्च 2023 को बावड़ी हादसा हुआ था। रामनवमी के दिन भक्तिभाव में डूबे 60 लोग पूर्णाहुति के वक्त बावड़ी में समा गए थे। 36 लोगों के शव बाहर निकले थे। मामले में शुक्रवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

Indore Bawadi Accident: इंदौर के बेलेश्वर मंदिर में एक साल पहले हुए बावड़ी हादसे में पुलिस ने मंदिर प्रशासन से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया है। बावड़ी कांड में 36 लोगों की मौत मामले में DCP की टीम ने शुक्रवार को दोनों को घर से गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए एमवाय अस्पताल लेकर पहुंची है। बता दें कि जूनी इंदौर में बावड़ी धंसने से 36 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों पर FIR की थी। सेवाराम और मुरली को आरोपी बनाया था। मामले में DCP ऋषिकेश मीणा की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मेडिकल परीक्षण के बाद दोनों को कोर्ट में पेश कर सकती है।

मंदिर से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर कर रहे मैसेज 
पुलिस ने जैसे ही दोनों को घर से गिरफ्तार किया तो समाज के लोग एक्टिव हो गए। मंदिर से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर मैसेज कर रहे हैं कि सेवाराम गलानी जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि पूर्व में वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि गिरफ्तारी नहीं होगी। गलत धाराएं लगी हैं, वह हट जाएंगी। लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

जानें, कब, कैसे हुआ था हादसा
बता दें कि 30 मार्च 2023 को रामनवमी के दिन इंदौर के स्नेह नगर स्थित बेलेश्वर मंदिर में यह दर्दनाक हादसा हुआ था। भक्तिभाव में डूबे 60 लोग पूर्णाहुति के वक्त कुछ ही क्षणों में बावड़ी में समा गए थे। 36 लोगों के शव बाहर निकले थे। 60 फीट बावड़ी में 10 फीट पानी था। बावड़ी के ऊपर बने स्लैब के ऊपर लोग खड़े थे। स्लैब ढह गया और लोग धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे। लोग गाद और पानी में फंस गए। पुलिस और प्रशासन के पास लोगों को बचाने के संसाधन नहीं थे। फिर लोगों को बचाने आर्मी को बुलाया गया। 25 घंटे बाद आखिरी शव निकला था। 3 अप्रैल को प्रशासन ने मंदिर के अवैध निर्माण  वाले हिस्से को ध्यवस्त किया। प्रतिमाएं दूसरी जगह शिफ्ट की और बावड़ी को भी बंद कर दिया। अब वहां न मंदिर है न बावड़ी। 

बिल्डिंग इंस्पेक्टर और ऑफिसर को किया था निलंबित 
हादसे के बाद सरकार ने नगर निगम के बिल्डिंग इंस्पेक्टर और बिल्डिंग ऑफिसर को निलंबित कर दिया था। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष सेवाराम गलानी और मुरली सबनानी पर जूनी इंदौर थाने में धारा 304-ए और 34 IPC का केस कराया था। मृतकों और घायलों के परिवारों को मुआवजा मंजूर किया गया। कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच कराने के आदेश दिए थे। 

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