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Bhopal News: भोपाल में वायु गुणवत्ता सुधारने नगर निगम ने पहल की है। होटल में तंदूर जलाने पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए बकायदा जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

भोपाल। होटल रेस्टोरेंट में अगर तंदूर जलाया तो तीन हजार रुपए जुर्माना होगा। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए नगर निगम कार्रवाई करेगा। इसके संबंध में आयुक्त नगर निगम ने बैठक में शहर के सभी जोन अधिकारियों को निर्देश दिए है। समझाइश देने पूरे शहर में ऐलान किया जाएगा। बैठक के बाद निगम अमले ने शहर भर में होटलों पर कार्रवाई कर रात तक लगभग 45 हजार जुर्माना कर 23 प्रकरण तैयार किए।

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वायु गुणवत्ता सुधार के लिए हुई बैठक में कमिश्नर नगर निगम हरिन्द्र नारायण ने अनाधिकृत ईधन के उपयोग पर पाबंदी के निर्देश दिए हैं। होटल, रेस्टोरेंट में तंदूर या अलाव में अगर इनका इस्तेमाल किया गया तो जुर्माने की कार्रवाई होगी। जोन स्तर पर जांच के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जोन क्रमांक-8 के वार्ड 27 में रेस्टोरेंट संचालक पर तीन हजार का जुर्माना हुआ। तंदूर के उपयोग पर कार्रवाई की गई।

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