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Indore News: इंदौर में शराब पीने के शौकीन लोगों को जल्द ही उनके घर प्रशासन भेजेगा। शराब विक्रेताओं को पब और बार के खुलने पर रात्रि 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक प्रशासन को लाइव एक्सेस हर रोज देना पड़ सकता है। इसके लिए जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है।

Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में शराब पीने के शौकीनों को अब देर रात से पहले अपने घर पहुंचना होगा। कलेक्टर ने बड़ा निर्णय लेते हुए देर रात तक चलने वाले बार और पब की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए है। जिससे शहर में संचालित हो रहे बार और पब के अब जल्द ही देर रात्रि तक खुलने वाले समय पर पाबंदी लग सकती है।

सुबह 10 से रात 11.30 बजे तक का समय निर्धारित
इंदौर में प्रशासन के इस निर्णय से शराब विक्रेताओं और शराब पीने के शौकीनों को देर रात तक पब और बार में बैठना महंगा पड़ सकता है। प्रशासन के द्वारा पूर्व से ही इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। जिले में शराब बिक्री के लिए सुबह 10 से रात 11.30 बजे तक का समय निर्धारित है। इसके बावजूद भी शहर में कई पब और बार देर रात तक खुले रहते हैं। जिन पर अब कड़ा एक्शन लेने की तैयारी प्रशासन की ओर से की जा रही है।

हर रोज देना पड़ सकता है लाइव एक्सेस
जिला कलेक्टर द्वारा लिए गए इस निर्णय से अब रेस्टोरेंट, पर्यटन, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार के लाइसेंस धारकों को रात 12 बजे से सुबह चार बजे तक प्रशासन को लाइव एक्सेस हर रोज देना पड़ सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है।

पार्किंग क्षेत्र में सीसीटीवी और सांकेतक लगाना अनिवार्य
इंदौर जिले के कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी करते हुए पब, बार के साथ ही क्लब बार, होटलों और रेस्टोरेंट संचालकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए अनिवार्य भी कर दिया है। संचालकों को अपने पार्किंग क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने के साथ ही सांकेतक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।  कलेक्टर के इस निर्णय से देर रात को होने वाली आपराधिक घटनाओं और दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

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