Food Security Scheme: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधिकारियों द्वारा इन दिनों ई-केवाईसी कराई जा रही है। इसको लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने ई-मित्र पर आवेदन के लिए 50 रुपए का शुल्क रखा है। मंत्री ने एक नंबर जारी करते हुए कहा कि अगर कोई इससे अधिक राशि मांगता है तो इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 पर कर सकते हैं।
मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सीएम भजनलाल ने प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पोर्टल पर जाकर स्वंय आवेदन कर सकते हैं या ई-मित्र के माध्यम से करा सकते हैं। आवेदन की जांच त्रिस्तरीय कराने के बाद ही स्वीकृति मिल सकेगी।
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तीन चरणों में आवेदन का होगा वेरीफिकेशन
सबसे पहले प्राप्त आवेदन निराकरण के लिए संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन पहुंचेगा। इसके बाद अपीलीय अधिकारी की ओर से प्राप्त आवेदन को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी को जांच के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद गठित कमेटी जांच कर कर रिपोर्ट फिर से अपीलीय अधिकारी को भेजेगी। जिसके बाद ही नाम को जोड़ने और काटने का निर्णय लिया जाएगा।
जल्द ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया होगी पूरी
मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। अब तक लगभग 90 प्रतिशत परिवार खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आने वालों की ई-केवाईसी कराई जा चुकी है। जल्द ही सभी लाभान्वित परिवारों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।