Central Bureau of Investigation: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहलोत सरकार के फैसले को पलट दिया। सरकार के इस निर्णय के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी CBI (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) अब राजस्थान में बेरोकटोक जांच और कार्रवाई कर सकेगी। अब तक उसे किसी भी मामले में जांच के लिए राज्य सरकार से सहमति लेनी होती थी। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने 19 जुलाई 2020 को सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से दी गई अनुमति को वापस ले ली थी। CM भजनलाल ने गुरुवार को पुन: यह अनुमति दे दी।
हमने आपसे जो वादा किया वो निभाया है। पेपरलीक प्रकरणों में जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है । एसआईटी ने कार्य शुरू कर दिया है। गेंगस्टर्स के विरुद्ध कार्यवाही के लिए हमने टास्क फोर्स गठित की है : CM @BhajanlalBjp#CMORajasthan pic.twitter.com/7CjNGQH3a7
— CMO Rajasthan (@RajCMO) January 3, 2024
यह है नियम
दरअसल, सीबीआई से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस के स्थापना अधिनियम 1946 में प्रावधान है कि किसी प्रदेश में कार्रवाई से पहले सीबीआई राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर इसके लिए स्थायी तौर पर सहमति दे दी थी, लेकिन 19 जुलाई 2020 को गृह विभाग ने कानूनी प्रावधानों का हवाला देकर राज्य में सीबीआई कार्रवाई पर रोक के लिए आदेश जारी किया था। इस दौरान सीबीआई कार्रवाई के लिए पूर्व में दी गई स्थायी सहमति वापस ले ली थी।