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Rahul Gandhi Bharat Jodo Nyay Yatra: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 38वां दिन है। सुल्तानपुर जिला अदालत ने 2018 में दर्ज मानहानि मामले में राहुल गांधी को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया था।

Rahul Gandhi Bharat Jodo Nyay Yatra: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए। यह पेशी मानहानि के एक मुकदमे को लेकर थी। अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। पेशी के कारण उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कुछ घंटे का ब्रेक रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2018 में बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर भाजपा के एक नेता ने शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी को समन जारी किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, वकील संतोष पांडेय ने बताया कि राहुल गांधी ने सोमवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने उन्हें 30-45 मिनट के लिए हिरासत में ले लिया। उसके बाद उनकी जमानत याचिका दायर की गई और स्वीकार कर ली गई। आगे की तारीख अभी नहीं दी गई है। उनके वकील ने कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई मानहानिकारक बयान नहीं दिया है। 

2 बजे फिर शुरू होगी न्याय यात्रा
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 38वां दिन है। सुल्तानपुर जिला अदालत ने 2018 में दर्ज मानहानि मामले में राहुल गांधी को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया। इसलिए आज सुबह हमने यात्रा रोक दी। दोपहर 2 बजे हम फिर फुरसतगंज से यात्रा की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी रायबरेली में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद यात्रा लखनऊ की तरफ बढ़ेगी। 

जानिए पूरा मामला
मानहानि का मामला 4 अगस्त, 2018 का है। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अपने भाषण में कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहा था। तत्कालीन भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। विजय मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह पर आरोप लगाया था कि वह हत्यारे हैं। जब मैंने ये आरोप सुने तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं बीते 33 सालों से भाजपा के लिए काम कर रहा हूं। मैंने अपने वकील के माध्यम से इस संबंध में सुल्तानपुर में जिला और सत्र एमपी/एमएलए अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। लगभग पांच वर्षों से मामला कोर्ट में है। 

क्या सजा भी हो सकती है?
मिश्रा की ओर से पेश वकील ने बताया कि अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए गए हैं। अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है।

असम पुलिस के सीआईडी ने भेजा समन
असम पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) ने राहुल गांधी समेत 11 कांग्रेस नेताओं को समन भेजा है। सभी को 23 फरवरी को विभाग के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस नेताओं पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गुवाहाटी शहर की तरफ बढ़ने पर रोकने के दौरान पुलिस के साथ झड़प और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। 

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