CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कडे निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। राज्य में गुंडे, माफियाओं को सबक सिखाने के साथ ही योगी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्ती बरतने में परहेज नहीं कर रहे। अब यूपी सरकार में ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा सरकार को नहीं दे रहे हैं, उनका प्रमोशन रोके जाने के साथ ही वेतन भी रोका जाएगा।
विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश
योगी सरकार ने इसके लिए विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं। जिसमें यह कहा गया है कि चल-अचल संपत्ति का जो भी अधिकारी या कर्मचारी ब्योरा नहीं दे रहे हैं, अब उनका वेतन रोक दिया जाएगा। अगस्त के महीने की मिलने वाली तनख्वाह अब ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को नहीं मिलेगी।
विवरण देने को लेकर निर्देशित किया गया
जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों को आचरण नियमावली 1956 के नियम-2 4 के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर 31 दिसंबर 2023 तक, उनकी चल और अचल संपत्ति का विवरण देने को लेकर निर्देशित किया गया था। जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि कर्मचारियों द्वारा जब तक संपत्ति का पूरा विवरण नहीं दिया जाता तब तक उनके प्रमोशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
निर्धारित समयावधि 31 जुलाई तक
सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी उल्लेखित है कि 6 जून 2024 को जारी शासनादेश में पोर्टल पर जानकारी देने के लिए 30 जून 2024 की तारीख निर्धारित को लेकर जानकारी दी गई थी कि ब्योरा नहीं दिए जाने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने 11 जुलाई को चल-अचल संपत्ति ब्योरा देने के लिए निर्धारित समयावधि 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी थी। इसके बावजूद भी पोर्टल पर कुछ कर्मचारियों द्वारा जानकारी साझा नहीं की गई।