Pakisatan Reaction: कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान को जमकर मिर्ची लग गई है। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अवैध और एकतरफा बता दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए आर्टिकल 370 हटाए जाने को सही और संवैधानिक बताया था। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया आई है और पाक विदेश मंत्री ने इस मामले पर टिप्पणी की है।
फैसले का कानूनी मूल्य नहीं
सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 को लेकर फैसला सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा 'अंतरराष्ट्रीय कानून भारत के अनवैध और अवैध एक्शंस को मान्यता नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार कश्मीरियों को अपना निर्णय लेने का अधिकार है।'
International law doesn't recognize India’s unilateral and illegal actions of 5 August 2019. The judicial endorsement by the Indian Supreme Court has no legal value. Kashmiris have an inalienable right to self determination in accordance with the relevant UN SC resolutions.
— Jalil Abbas Jilani (@JalilJilani) December 11, 2023
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस्लामाबाद में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए जिलानी ने कहा कि 'इस विवादित क्षेत्र के स्टेटस को लेकर कोई भी अवैध निर्णय लिए जाने का अधिकार नहीं है।' ये पाकिस्तान और कश्मीरी लोगों की इच्छा के खिलाफ है। 'जम्मू एवं कश्मीर को लेकर भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को पाकिस्तान खारिज करता है।'
2019 में हटाया था अनुच्छेद 370
जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में हटा दिया था। केंद्र सरकार के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं थी। इस पर तीन जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की थी। बाद में मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया गया था। 3 जुलाई 2023 को अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई संविधान पीठ का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा की गई थी।