Cab Rules: कैब सर्विस प्रोवाइडर ओला कैब्स (Ola Cabs) को अब रिफंड प्रक्रिया में ग्राहकों को दो विकल्प देने होंगे—बैंक अकाउंट या कूपन। यह आदेश सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने 13 अक्टूबर को जारी किया। फिलहाल, जब कोई ग्राहक ओला ऐप पर रिफंड के लिए शिकायत दर्ज करता है, तो कंपनी उसे कूपन के रूप में रिफंड देती है, जिसे ग्राहक केवल अगली ओला राइड के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
इस आदेश की बड़ी बातें
कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने स्पष्ट किया है कि रिफंड का विकल्प न देना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। इससे कंपनी ग्राहकों को अगली राइड के लिए मजबूर कर रही थी। CCPA की चीफ कमिश्नर निधि खरे ने ओला को निर्देश दिया है कि वह प्लेटफॉर्म पर बुक की गई सभी ऑटो राइड्स के लिए ग्राहकों को बिल, रसीद या इनवॉइस भी प्रदान करे।
रेगुलेटर ने यह भी बताया कि जब कोई ग्राहक ऑटो राइड के लिए चालान मांगता है, तो ऐप “ऑटो सर्विस के नियमों में बदलाव” का हवाला देकर चालान देने से मना कर देती है, जो गलत है।
Ola के खिलाफ बढ़ती शिकायतों की संख्या
- 9 अक्टूबर 2024 तक, ओला के खिलाफ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) पर 2061 शिकायतें दर्ज की जा चुकी थीं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें बुकिंग के वक्त से ज्यादा किराया वसूलने और ग्राहकों को रिफंड न देने से संबंधित थीं।
- पिछले सप्ताह CCPA ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया था। NCH पर ओला के खिलाफ अब तक 10 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं।
(मंजू कुमारी)