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Belated ITR Filling: 31 दिसंबर तक ITR फाइल नहीं करने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। जानें Belated ITR फाइलिंग का तरीका और ITR में देरी से बचने के फायदे।  

Belated ITR Filling: वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को आयकर विभाग ने आखिरी मौका दिया है। देरी  से यानी कि Belated ITR दाखिल करने का आखिरी मौका 31 दिसंबर है। देर से आयकर रिटर्न दाखिल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। हालांकि, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। समय पर रिटर्न न दाखिल करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही इसके दूसरे नुकसान भी हो सकते हैं।  

कौन कर सकता है Belated ITR दाखिल?  
विलंबित आईटीआर (Belated ITR) धारा 139(4) के तहत लागू होता है। इसे ऐसे लोग दाखिल कर सकते हैं जिन्होंने तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है। देर से रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना आय के आधार पर तय किया जाता है। 5 लाख रुपए से अधिक की आय वालों को 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। समय पर ITR न भरने से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने का अधिकार खत्म हो सकता है।  

देरी करने का नतीजा क्या होगा?
31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल न करने पर जुर्माना 10,000 रुपए तक बढ़ सकता है। साथ ही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। जिन लाभों को आगे के टैक्स समायोजन में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका फायदा भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए समय पर फाइलिंग से इन जोखिमों से बचा जा सकता है।  

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कैसे दाखिल करें Belated ITR?  
Belated ITR फाइल करने के लिए आयकर पोर्टल पर जाएं। सही ITR फॉर्म चुनें और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सही आकलन वर्ष (2024-25) का चयन करें। अपनी आय, कटौती और टैक्स देनदारी का विवरण दर्ज करें। जुर्माने और बकाया टैक्स का भुगतान करें। अंत में, रिटर्न को आधार OTP, नेट बैंकिंग, या ITR-V acknowledgment के जरिए वेरिफाई करें।  

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क्यों है 31 दिसंबर की डेडलाइन अहम?  
31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले ITR फाइल करना न केवल कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करता है, बल्कि बढ़ते जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से भी बचाता है। इसके अलावा, समय पर फाइलिंग से रिफंड प्राप्त करने और वित्तीय नुकसान आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। 

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