ITR Deadline Alert: केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट्स के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन 15 दिन के लिए बढ़ाई है। अब टेक्सपेयर्स 15 नवंबर 2024 कर आईटीआर फाइल कर पाएंगे। इससे पहले आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 26 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी करते हुए असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए कॉरपोरेट्स के आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है। यह घोषणा 31 अक्टूबर की तय तिथि से चार दिन पहले आई है।
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर शेयर की डिटेल
- सीबीडीटी ने कहा, "आयकर अधिनियम 1961 की धारा 119 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर किया जाता है।"
- आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'X' पर भी इस फैसले की जानकारी दी। हालांकि, यह विस्तार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेशन (फॉर्म 3CEB) और फॉर्म 10DA जैसे अन्य आयकर फॉर्म्स पर लागू नहीं होगा, जिनकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर ही रहेगी।
CBDT Extends Due Date for furnishing Return of Income for Assessment Year 2024-25.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 26, 2024
✅The due date for assessees under clause (a) of Explanation 2 to Sub Section (1) of Section 139 has been extended from October 31, 2024, to November 15, 2024.
✅Circular No. 13/2024 dated… pic.twitter.com/rstiKeYCEA
'दिवाली के चलते मिली मोहलत'
टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह फैसला दीवाली के आसपास होने वाली डेडलाइन से बचने के लिए लिया गया है। दिवाली के दौरान कंपनियों पर आईटीआर दाखिल करने का दबाव न बढ़े, इसलिए यह समय सीमा बढ़ाई गई। अगर कोई कंपनी तय समय सीमा तक आईटीआर दाखिल नहीं करती है, तो उसे 10,000 रुपए तक का जुर्माना और अन्य कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही देरी से दाखिल किए गए रिटर्न पर आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत ब्याज भी भरना पड़ सकता है।