TRAI New Guideline: टेलीकॉम सेक्टर से उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। टेलिकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI ) ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब कॉलिंग और एसएमएस के लिए अलग से रिचार्ज प्लान्स मिलेंगे। ये प्लान खासतौर पर उन 30 करोड़ यूजर्स के लिए फायदेमंद साबित होंगे, जो सिर्फ कॉलिंग के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं। ड्यूल-सिम इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को भी इससे राहत मिलेगी। पहले, उपभोक्ताओं को डेटा पैक के साथ अनचाहे खर्च उठाने पड़ते थे। सरकार नई गाइडलाइंस से इस समस्या को दूर करने की तैयारी में हैं।
30 करोड़ यूजर्स को मिलेगा सीधा लाभ
भारत में करीब 30 करोड़ यूजर्स ऐसे हैं जो केवल कॉलिंग और एसएमएस के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कई यूजर्स ड्यूल-सिम का उपयोग करते हैं। ऐसे में उन्हें हर सिम पर डेटा सहित महंगे रिचार्ज कराना पड़ता था। सरकार अब टेलीकॉम कंपनियों को अलग से कॉलिंग और एसएमएस प्लान लाने का निर्देश दे रही है। इससे न केवल उपभोक्ताओं का खर्च कम होगा, बल्कि उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार रिचार्ज का विकल्प मिलेगा।
महंगे डेटा रिचार्ज की समस्या बनी थी सिरदर्द
पिछले जुलाई में जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (VI) ने अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में 25% तक बढ़ोतरी की थी। इसका सीधा असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ा जो सिर्फ कॉलिंग के लिए फोन इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जियो का ₹239 का प्लान ₹299 कर दिया गया। एयरटेल का ₹179 वाला प्लान अब ₹199 हो गया। इसके बाद उपभोक्ताओं ने बिना डेटा वाले प्लान की मांग उठाई। नई गाइडलाइंस इस समस्या का समाधान करेंगी।
स्पैम कॉल रोकने में नाकाम कंपनियों पर लगा जुर्माना
ट्राई (TRAI) ने जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल सहित कई कंपनियों पर स्पैम कॉल और मैसेज रोकने में असफल रहने पर ₹12 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही पिछले जुर्मानों को मिलाकर कुल ₹141 करोड़ की पेनल्टी हो चुकी है। कंपनियों ने अभी तक यह राशि जमा नहीं की है। ट्राई ने दूरसंचार विभाग (DoT) से जुर्माना वसूलने का अनुरोध किया है।
नए नियमों पर टेलीकॉम कंपनियों की चिंता
1 नवंबर से ट्राई ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत बैंकों, ई-कॉमर्स और अन्य संस्थानों द्वारा भेजे जाने वाले ट्रांजेक्शनल और सर्विस मैसेज को ट्रेस करना अनिवार्य होगा। अगर मैसेज की डिलीवरी में किसी भी स्तर पर समस्या होती है, तो वह ग्राहक तक नहीं पहुंचेगा। टेलीकॉम कंपनियां इस नियम को लागू करने के लिए दो महीने का समय मांग रही हैं। उनका कहना है कि इससे ओटीपी और अन्य जरूरी मैसेज प्रभावित हो सकते हैं।
सरकार ने कहा, समय पर लागू हों नियम
सरकार ने ट्राई के नियमों को समय पर लागू करने की सख्त हिदायत दी है। हालांकि, टेलीकॉम कंपनियां अब भी तैयारी का हवाला दे रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई से दो महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। कंपनियों का का कहना है कि नए नियमों से ओटीपी और दूसरे मैसेज डिलीवर करने में दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि, ट्राई इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाए हुए है और सभी टेलीकॉम कंपनियों को समय पर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है।