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Asaram Bapu Bail: विवादित संत आसाराम बापू को मंगलवार (7 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी। आसाराम को स्वास्थ्य कारणाें से जमानत मिली है। आसाराम रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। जानें कोर्ट ने जमानत देने के साथ क्या कहा।

Asaram Bapu Bail: रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 85 वर्षीयआसाराम को मंगलवार (7 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने स्वास्थ्य कारणों से आसाराम की अंतरिम जमानत दी है। आसाराम को 31 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। आसाराम को सूरत आश्रम में महिला अनुयायी से रेप के मामले जमानत मिली है। कोर्ट ने आसाराम को जेल से बाहर निकलने पर सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह अंतरिम जमानत के दौरान किसी भी अनुयायी से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। 

12 साल बाद मिली जमानत, तीन बार मिल चुका है पैरोल
आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में बंद है। इस दौरान आसाराम को पैरोल तो मिला है लेकिन जमानत एक बार भी नहीं मिला है। ऐसे में देखें तो यह कुल 12 साल, 3 महीने, और 5 दिन बाद आसाराम को जमानत मिली है। हालांकि अब तक आसाराम को तीन बार पैराेल मिल चुकी है। अगस्त 2024 में आसाराम को पहली बार 7 दिन की पैरोल मिली थी। इसके बाद  नवंबर 2024 में 30 दिन की पैरोल मिली, जिसमें आसाराम ने जोधपुर के एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवाया और हाल ही में 15 दिसंबर 2024 को आसाराम को 17 दिन की पैरोल मिली थी। 

जमानत के दौरान आसाराम की निगरानी करेंगे सुरक्षाकर्मी
आसाराम ने कोर्ट से हेल्थ ग्राउंड पर जमानत मांगी थी। आसाराम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि आसाराम दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही उम्र बढ़ने से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए। बता दें कि आसाराम का जोधपुर के आरोग्य मेडिकल सेंटर में इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही पहले एक बार आसाराम को दिल का दौरा भी पड़ चुका है। इन सभी बातों पर गौर करते हुए कोर्ट ने आसाराम को जमानत दे दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जमानत के दौरान आसाराम की निगरानी के लिए सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। 

रेप के दो मामलों में कोर्ट ने सुनाई है उम्रकैद की सजा
आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 2013 में इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार किया था। पांच साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसराम को नाबालिग से रेप का दोषी ठहराया था। इस मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले ने देशभर में सनसनी मचा दी थी। गुजरात के गांधीनगर में भी आसाराम के खिलाफ रेप का मामला दर्ज था। इस मामले में 31 जनवरी 2023 को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 

जोधपुर रेप केस में पीड़िता ने क्या आरोप लगाए थे?
आसाराम बापू पर जोधपुर बलात्कार मामले में पीड़िता ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़िता ने आसाराम पर 15 अगस्त 2013 को जोधपुर के आश्रम में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने कहा था कि आसाराम ने उसे "ठीक" करने के बहाने अपनी कुटिया में बुलाया और वहां मेरा यौन शोषण किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आसाराम ने उसे अवैध रूप से बंधक बनाया था। पीड़िता ने कहा था कि अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क नहीं कर पा रही थीं और उन्हें डराया गया था।

पीड़िता के परिवार को धमकी, गवाहों की कर दी गई हत्या
जोधपुर रेप पीड़िता के परिवार ने यह भी कहा कि उन्हें आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी। इसके साथ ही पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान, कई गवाहों पर हमले हुए और कुछ गवाहों की हत्या भी कर दी गई। आसाराम को 25 अप्रैल 2018 को नाबालिग से रेप के मामले में दोषी ठहराया गया था और उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

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