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Pushpa 2 Stampede: तेलंगाना हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 'पुष्पा 2: द रूल' भगदड़ केस में शुक्रवार सुबह उनकी गिरफ्तारी के बाद शाम को अंतरिम जमानत दे दी, फिल्म के प्रीमियर में एक महिला की मौत हो गई थी।

Pushpa 2 Stampede: तेलंगाना हाईकोर्ट ने 'पुष्पा 2: द रूलके प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में मची भगदड़ के मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) को 4 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। एक्टर अल्लू के वकील ने सुनवाई के दौरान फिल्म 'रईस' की भगदड़ और शाहरुख खान का जिक्र किया। अदालत के सामने सवाल छोड़ा कि क्या कोई जल्दबाजी या लापरवाही से काम कर रहा है? बता दें कि हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को अल सुबह घर से गिरफ्तार कर लिया था।

भगदड़ केस में SRK और 'रईस' का जिक्र
अल्लू अर्जुन के वकील ने दलील पेश करते हुए 2017 में शाहरुख खान की फिल्म 'रईस' के प्रमोशन के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ का जिक्र किया। वकील ने कहा- 'यह सवाल है कि क्या अभिनेता ने कोई लापरवाहीपूर्ण कार्य किया।' उन्होंने दावा किया कि 'रईस' के मामले में शाहरुख खान ने टी-शर्ट और स्माइली बॉल्स फेंकीं, जिससे भीड़ में भगदड़ मच गई। फिर भी उन्हें किसी आपराधिक आरोप का सामना नहीं करना पड़ा। वकील ने कहा कि अल्लू अर्जुन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह थिएटर की पहली मंजिल पर थे, जबकि भगदड़ ग्राउंड फ्लोर पर हुई।

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एक्टर के पहुंचने की सूचना नहीं मिली: पुलिस
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा कि थिएटर में अल्लू अर्जुन की उपस्थिति की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। अभिनेता रात 9:30 बजे थिएटर पहुंचे और मेन एंट्रेंस से अंदर गए। इस दौरान उन्हें देखने के लिए भीड़ ने थिएटर के गेट पर धक्का-मुक्की शुरू कर दी। तभी भगदड़ के चलते 35 वर्षीय महिला रेवती और उनके 9 वर्षीय बेटे का दम घुटने लगा।

अभिनेता की टीम का दावा- सूचना दी गई थी
अल्लू अर्जुन और उनके मैनेजमेंट ने दावा किया कि पुलिस को एक्टर की मौजूदगी के बारे में पहले से जानकारी दी गई थी। अल्लू की टीम ने एक लेटर जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि पुलिस को पहले ही सूचना दी गई थी कि वह और रश्मिका मंदाना रात 9:30 बजे थिएटर आएंगे।

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हाईकोर्ट ने कहा- अधिकारों से वंचित नहीं करेंगे
तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा- 'सिर्फ इसलिए कि वह (अल्लू अर्जुन) एक अभिनेता हैं, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।' अदालत ने अभिनेता की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए उन्हें चार हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि संध्या थिएटर में हुई घटना बड़े आयोजनों के दौरान सुरक्षा प्रबंधन की गंभीर खामियों को उजागर करती है। जिसमें पुलिस और थिएटर मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं।

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शाहरुख के 'रईस' मामले का उदाहरण
2017 में शाहरुख खान 'रईस' के प्रमोशन के दौरान ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। वडोदरा स्टेशन पर उन्होंने फैंस के बीच टी-शर्ट और स्माइली बॉल्स फेंकीं, जिससे भगदड़ मच गई। अप्रैल 2022 में गुजरात हाईकोर्ट ने बाद में उनके खिलाफ दर्ज केस को खारिज कर दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को सही ठहराया था।

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