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छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है। यानी 1 अप्रैल से नई नीतियों के मुताबिक ही प्रदेश में शराब की बिक्री होगी। आबकारी विभाग ने इसके लिए नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग ने साल 2025-26 के लिए शराब की नई दरें निर्धारित कर दी हैं। नई दरों के मुताबिक एक अप्रैल से प्रदेश में शराब की कीमतों में 4 प्रतिशत की कमी आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि, 1000 रुपये की बोतल पर 40 रुपये तक कीमत कम हो जाएगी। नए निर्णय के मुताबिक, मैकडॉवेल नंबर वन का पौव्वा प्रदेश में नहीं बिकेगा।

आबकारी विभाग ने साल 2025-26 में बिक्री के लिए कई इंटरनेशनल जानी मानी कंपनियों की शराब को भी प्रदेश में मंजूरी दी है। जिन् विश्वस्तरीय ब्रांडों को मंजूरी दी गई है उनमें, परनोड रिकार्ड के 23, यूनाइटेड स्पिरिट के 29, बीम ग्लोबल के 12 और बकार्डी के 8 ब्रांड शामिल हैं। इसके साथ ही अनुमोदित किए गए शराब के अन्य ब्रांड में इम्पीरियल ब्लू, मैकडावेल नंबर वन, रायल चैलेंज, रायल स्टैग, ब्लेंडर्स प्राइड, एंटीक्विटी से लेकर 100 पाइपर्स, बैलेंटाइंस, टीचर्स, ब्लैक लेबल, ब्लू लेबल, चिवास रिगल जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स शामिल हैं। भारतीय प्रीमियम उत्पाद जैसे इंद्रि, रामपुर, पाल जान को भी मंजूरी दी गई है।

यहां देखें शराब की नई रेट लिस्ट 

नई आबकारी नीति के तहत पूरी की गई खरीदी की प्रक्रिया 
आबकारी विभाग ने थोक में शराब खरीदने के लिए कीमत ऑफर किए थे। जिससे शराब की सप्लाई कम कीमत पर सुनिश्चित की जा सके। 20 मार्च को इसे खोला गया, जिसमें कंपनियों के साथ बातचीत कर समझौता किया गया। इसके बाद शराब की फुटकर दरें तय कर सभी जिलों के कलेक्टरों को सर्कुलर भेजा गया। 

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67 नई शराब दुकानें खुलेंगी
नए सत्र में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि, आबकारी विभाग ने नए सत्र में 67 नई शराब दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जिलों से प्रस्ताव मांगे गए थे। इस समय छत्तीसगढ़ में 674 शराब दुकान संचालित हैं। इनमें प्रीमियम शॉप भी शामिल हैं।

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