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छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती लगे हाइकोर्ट के स्टे को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि, हाइकोर्ट के निर्देश के बाद जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती पर बिलासपुर हाइकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। वहीं इस मामले को लेकर अब गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। शर्मा ने कहा कि, साढ़े 7 लाख एग्जाम दे रहे हैं एक मसले के कारण स्टे लगा है। हाइकोर्ट से आग्रह करने कहा है कि, उन्हें भी अनुमति दे दी जाए। साथ ही परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। आगे कहा कि, जल्द इस विषय पर हाइकोर्ट से निर्देश प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे। 

यह है पूरा मामला 

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के अलग अलग जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थीं। यह रोक जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच द्वारा याचिकाकर्ता बेदराम टंडन की याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई गई है।

याचिकाकर्ता बेदराम टंडन द्वारा पेश की गई याचिका के अनुसार यह आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया का पूरा मामला है। जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में अलग अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जीडी (जनरल ड्यूटी) के लिए आवेदन दिया था। राजनांदगांव जिले में इस केटेगरी के तहत 143 पद जारी किए गए थे। लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत / एक्स सर्विसमैन कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था।

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फिजिकल टेस्ट में छूट पर थी आपत्ति

इस पत्र में सुझाव देते हुए लिखा गया था कि, भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है। जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया। जिससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना साफ तौर पर आम नागरिकों के साथ भेदभाव है। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

पूरे मामले में वकील की ओर से पेश किए गए दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि, क्योंकि नियमों को शिथिल करने का लाभ सभी पदों पर मिलता इसलिए सभी पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी गई है।

जिलेवार पदों की संख्या 

रायपुर 559, दुर्ग: 332, जांजगीर-चांपा : 28, रायगढ़: 124, मुंगेली: 139, बिलासपुर : 168, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी 228, राजनांदगांव : 160, कोरबा : 177, बलरामपुर-रामानुजगंज : 259, बस्तर : 365, नारायणपुर : 477, सुकमा: 139, बीजापुर : 390, कुल पदों की संख्या: 5967 । 

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