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राजधानी रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। जिसमें नई आबकारी नीति वर्ष 2025-26 को मंजूरी मिल गई है। जिसमें आबकारी नीति पिछले साल की तरह इस साल भी रहेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। जिसमें नई आबकारी नीति वर्ष 2025-26 को मंजूरी मिल गई है। जिसमें आबकारी नीति पिछले साल की तरह इस साल भी रहेगी। प्रदेश में 674 शराब की दुकानें यथावत् संचालित होगी। विदेशी मदिरा थोक खरीदी बेवरेज कॉरपोरेशन से होगी। अंग्रेजी शराब से दुकानों पर आबकारी शुल्क खत्म होगा। अतिरिक्त आबकारी शुल्क कम होने से विदेशी मदिरा के दाम कम होंगे। 

वहीं छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई है। उपभोक्ता विवाद आयोग में सदस्य का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के हित को देखते हुए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में  सदस्य का एक नवीन पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। 

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम विधेयक के प्रारूप का किया गया अनुमोदन 

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। रजिस्ट्री ऑफिसों के नियमित रूप से संचालन के लिए वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के रिक्त 9 पदों की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। 

औद्योगिक विकास नीति का अनुमोदन 

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केन्द्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के मध्य आजीविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ का कल्याण विषयक एमओयू के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया है। 

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