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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर राउज एवेन्यू कोर्ट से नियमित जमानत के लिए आग्रह किया था। कोर्ट ने इस अर्जी पर फैसला दे दिया है।

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देने के बावजूद जमानत नहीं मिल पा रही है। अंतरिम जमानत न मिलने पर अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्य कोर्ट में नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, जिस पर आज सुनवाई हुई। स्पेशल कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत को 14 जून तक के लिए टाल दिया है यानी सीएम केजरीवाल को नियमित जमानत पाने के लिए और इंतजार करना होगा। केस में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका को अपना जवाब दाखिल किया और याचिका का विरोध भी किया।

कोर्ट ने केस को 14 जून के लिए किया सूचीबद्ध

ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और अतिरिक्त लोक अभियोजक जोहैब हुसैन पेश हुए। वहीं अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर वकील हरिहरन ने अपना पक्ष रखा। केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी की ओर से उन्हें कुछ देर पहले ही जवाब मिला है। ऐसे में मामले को अवकाश जज के पास भेज दिया जाए। दिल्ली सत्र न्यायालय 8 जून से ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जा रहे हैं। ऐसे में अदालत ने मामले को अब 14 जून के लिए सूचीबद्ध किया है।

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मेडिकल को आधार बनाकर मांगी नियमित जमानत 

बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाकर नियमित जमानत मांगी  है। इससे पहले बुधवार (5 जून) को भी केजरीवाल ने मेडिकल हालात का हवाला देते हुए कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इस बार अंतरिम के बजाय नियमित जमानत मांगी गई है। हालांकि, अब मामले पर सुनवाई 14 जून को होगी।  

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