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दिल्ली में पुराने समय से लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए इवनिंग कोर्ट की शुरुआत की गई है। जिसके अनुसार, दिल्ली के सभी जिला अदालतों में शाम 5 से 7 बजे तक चालान का निस्तारण किया जाएगा।

Delhi Evening Courts: दिल्ली में ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। दिल्ली की सभी 11 अदालतों पुराने समय से लंबित ट्रैफिक चालान का निस्तारण कराने के लिए इवनिंग कोर्ट लगेगी। इसके तहत कार्य दिवस के दिन शाम को 5 बजे से 7 बजे तक इवनिंग कोर्ट में ट्रैफिक चालानों का निस्तारण किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि जल्द से जल्द दिल्ली में 3 करोड़ से अधिक लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाए।

पुराने लंबित चालानों का होगा निपटारा

बताया जा रहा है कि इस नई शुरुआत के साथ हर एक कोर्ट में प्रतिदिन शाम को 5 से 7 बजे तक 200 चालान का निपटारा किया जा रहा है। जिसके हिसाब से 11 कोर्ट में रोजाना 22,00 चालान का निपटारा होगा। इस पहल से लोगों को अपने ट्रैफिक चालानों का निपटारा करने में सुविधा होगी। इसके साथ लोग अपने समय के मुताबिक कोर्ट में जाकर अपने चालानों का निस्तारण करा सकते हैं।

दिल्ली में कहां संचालित होंगी इवनिंग कोर्ट?

दिल्ली के सात कोर्ट परिसरों में 11 जिलों की अदालतें संचालित हैं, जहां पर इवनिंग कोर्ट में ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाएगा। इसमें कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट शामिल हैं। इस प्रयास से पुराने समय से लंबित चालानों का निस्तारण आसानी से किया जा सकेगा।

इवनिंग कोर्ट में चालान निस्तारण की प्रक्रिया

यदि आपको अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा करवाना है, तो आप इस प्रक्रिया के द्वारा अपना काम कर सकते हैं।

1. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
2. वेबसाइट में इवनिंग कोर्ट के नाम से दिए लिंक पर क्लिक करें।
3. कोर्ट और समय सेलेक्ट करके अपने चालान को डाउनलोड करें।
4. निर्धारित समय पर संबंधित कोर्ट में जाकर अपने चालानों का निपटारा कराएं।

आम जनता को होगी सुविधा

ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए उठाए गए इस कदम से जनता को सुविधा मिलेगी और साथ ही पुराने चालानों का जल्द निपटारा हो सकेगा। इवनिंग कोर्ट की सुविधा से लोग दिन के समय में अपना करने के बाद शाम के समय में कोर्ट जाकर अपने चालान का निपटारा करवा सकेंगे। दिल्ली पुलिस और अदालतों के इस प्रयास से पुराने ट्रैफिक चालान के मामले का समाधान होने की उम्मीद है।

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