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प्रोफेसर मोहम्मद शकील को जामिया मिलिया इस्लामिया का कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया है। इसको लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया है।

Jamia Millia Islamia Vice Chancellor: जामिया मिलिया इस्लामिया के कार्यवाहक कुलपति का मामला सुलझ गया है। प्रोफेसर मोहम्मद शकील को जामिया मिलिया इस्लामिया का कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया है। इसको लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि जामिया के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर इकबाल हुसैन को पद से हटाए जाने और उनके स्थान पर नियुक्त प्रोफेसर मोहम्मद शकील की नियुक्ति पर दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

प्रोफेसर मोहम्मद शकील जामिया के कार्यवाहक कुलपति नियुक्त

प्रोफेसर मोहम्मद शकील की नियुक्ति को लेकर जारी आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि भारत की राष्ट्रपति ने जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) के विजिटर के रूप में, विश्वविद्यालय के अधिनियम या कानून द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जेएमआई अधिनियम, 1988 की कानून 2(6) के अनुसार प्रोफेसर मोहम्मद शकील को कार्यवाहक कुलपति के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति दी है।

प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने दी थी नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती

हालांकि, इससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया ने 22 मई को मोहम्मद शकील को अपना कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया था। मोहम्मद शकील की नियुक्ति के कुछ ही घंटे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इकबाल हुसैन की नियुक्ति को रद्द कर दिया था और विश्वविद्यालय को एक सप्ताह के भीतर नई नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने आदेश के बाद ही विश्वविद्यालय ने मोहम्मद शकील की नियुक्ति की थी।

हाई कोर्ट ने इकबाल हुसैन की जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रो-वाइस चांसलर और उसके बाद कार्यवाहक कुलपति के रूप में नियुक्ति को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ये नियुक्तियां प्रासंगिक कानून के अनुरूप नहीं की गई थीं। इसके बाद प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने प्रोफेसर मोहम्मद शकील की नियुक्ति को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हुसैन के वकील ने दलील दी कि प्रोफेसर शकील की कार्यवाहक कुलपति के रूप में नई नियुक्ति अवैध और मनमानी थी।

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