Delhi Riots: साल 2019 में दिल्ली के जामिया नगर इलाके में हुई हिंसा मामले में साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। साकेत कोर्ट ने शिफा उर रहमान समेत 15 लोगों को बरी किया है। वहीं शरजील इमाम समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने शरजील इमाम के खिलाफ आरोप तय करते हुए हिंसा भड़काने की साजिश का सरगना बताया है। कोर्ट ने कहा कि शरजील इमाम ने एक समुदाय के लोगों को चक्का जाम के लिए भड़काया। शरजील ने केवल हिंसा नहीं भड़काई बल्कि वो ही इसका सरगना था।
शरजील इमाम पर दंगे भड़काने का आरोप तय
कोर्ट ने माना कि शरजील इमाम का भाषण लोगों को भड़काने के लिए था। उसके भाषण के कारण लोगों के मन में क्रोध और घृणा पैदा हुई। इसका असर ये हुआ कि सड़कों पर गैरकानूनी सभा के सदस्यों ने व्यापक हिंसा को अंजाम दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि शरजील इमाम की तरफ से खुले तौर पर एक समुदाय के मन में दूसरे समुदाय के प्रति क्रोध और घृणा की भावना पैदा की गई। उसके सांप्रदायिक भाषण के खिलाफ IPC की धारा 109 और 153A भी उचित रूप से लागू होती है। इतना ही नहीं शरजील इमाम ने उत्तर भारत के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा करने के लिए भीड़ को उकसाया।
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चक्काजाम के कारण लोगों को हुई परेशानी
कोर्ट की तरफ से कहा गया कि चक्का जाम से कुछ भी शांतिपूर्ण नहीं हो सकता। दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर में चक्का जाम करने से लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी। ऐसे शहरों में गंभीर मरीज को अस्पताल पहुंचाने की जल्दी होती है। चक्का जाम के कारण वो समय पर अस्पताल न पहुंचे, तो उसकी मौत हो सकती है।
कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील को नकारा
वहीं कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील को नकारते हुए कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि सार्वजनिक सड़कों पर भीड़ ने जो दंगा किया, वो शरजील इमाम के भाषण का परिणाम नहीं था और इन दंगों के लिए उसे आपराधिक दायित्व में नहीं डाल सकते।
इन लोगों को किया गया बरी
बता दें कि साकेत कोर्ट ने दिल्ली के जामिया नगर इलाके में हुई हिंसा मामले मेंशिफा-उर-रहमान के साथ ही मोहम्मद आदिल, मोहम्मद जमाल, मोहम्मद शाहिल, मोहम्मद उमर, मोहम्मद इमरान, मो. इमरान, मो. यूसुफ, मुदस्सिर फहीम हासमी, रूहुल अमीन, साकिब खान, शाहनवाज, सैफ सिद्दीकी, तंजील अहमद चौधरी, मुनीब मियां को बरी किया है।
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