Yamuna River Cleaning: दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के साथ यमुना नदी की सफाई को लेकर कवायद तेज हो गई है। भाजपा सरकार ने चुनावी दावे को पूरा करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके तहत यमुना पुल, शास्त्री पार्क इलाके के पास वर्षों से रह रहे लोगों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया है, जिसके बाद दर्जनों लोगों ने खुद ही अपनी झुग्गियां हटा ली हैं।
झुग्गी में रहने वाली पूजा ने बयां किया अपना दर्द
यमुना के किनारे झुग्गी में रहने वाली पूजा ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि वह परिवार के साथ 26 साल से यमुना नदी किनारे रह रहीं थीं। अब प्रशासन ने नोटिस देकर कहा है कि झुग्गी हटानी है। ऐसे में उनका परिवार अपनी झुग्गी हटा ली, ताकि सामानों का नुकसान नहीं हो। उन्होंने बताया कि यहां दर्जनों परिवार कई साल से रह रहे हैं। इनमें कई लोग खुद अपना आशियाना हटा रहे हैं।
#WATCH | Pooja, a woman who stayed in Jhuggi, says, "I have been staying here for the past 25 years. We have received notice of demolition. We are vacating ourselves because we don't want our belongings to be damaged...we received a call from Police to vacate our belongings..." pic.twitter.com/0TnYmp6H2i
— ANI (@ANI) March 4, 2025
अतिक्रमण रोधी अभियान चलेगा
प्रशासन ने दो मार्च को यमुना किनारे झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रह रहे परिवार को नोटिस दिया था। इसमें कहा गया है कि कब्जाधारी पांच मार्च तक खुद अपना सामान हटा लें। इसके बाद प्रशासन की ओर से झुग्गियों-झोपड़ियों को ध्वस्त किया जाएगा। नदी किनारे वाले इलाकों में अतिक्रमण रोधी अभियान चलेगा।
#WATCH | Delhi: People vacate their jhuggis in Yamuna Khadar area ahead of demolition drive pic.twitter.com/NxIqN9Hk1w
— ANI (@ANI) March 4, 2025
हाईकोर्ट ने डीडीए की कार्रवाई को जायज ठहराया
यमुना खादर क्षेत्र में संचालित हो रहीं नर्सरियों के खिलाफ दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की कार्रवाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने जायज ठहराया है। हाईकोर्ट ने डीडीए की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि नदी की भूमि पर कब्जा करना अवैध ही नहीं, बल्कि इससे यमुना की हालत दिनोंदिन खराब हो रही है।
बता दें, नर्सरी कल्याण संगठन ने याचिका दायर कर कहा था कि डीडीए ने संगठन के सदस्यों को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया। इसके अलावा न जमीन का उचित सीमांकन किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और डीडीए की कार्रवाई को सही ठहराया है।
हाईकोर्ट भी झुग्गियां हटवाने का दे चुका है आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में दिल्ली विकास प्राधिकारण (DDA) को आदेश दिया था कि यमुना नदी किनारे से अवैध कब्जे हटाए। हाईकोर्ट ने डीडीए को तीन दिनों के अंदर सभी झुग्गियों को हटाने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि नदी की जमीन पर किसी तरह का अस्थाई या स्थाई निर्माण गैर कानूनी है। इससे नदी में गंदगी फैल रही और उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है।
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