Faridabad News: फरीदाबाद नगर निगम की तरफ से लाल डोरा वाली आबादी के मालिकाना हक को लेकर तैयारी तेज हो गई हैं। निगम ने सेल्फ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया तेज कर दी है। अतिरिक्त आयुक्त स्वप्निल पाटिल ने 10 टीम अतिरिक्त टीमों का गठन किया है। ये टीमें गांव-गांव जाकर सर्वे कर रही हैं।
बता दें कि गांव के नंबरदार की रिपोर्ट के आधार पर लाल डोरे की जमीन पर बने मकानों की रजिस्ट्री कराई जा रही है। मकान की रजिस्ट्री मात्र एक रुपए में कराई जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद 'स्वामित्व योजना' के तहत निगम की तरफ से मालिकाना सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसके लिए 31 मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद कलेक्टर रेट पर ही इनकी रजिस्ट्री की जा सकेगी।
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मालिकाना हक लेने के लिए प्रमाण जरूरी
लाल डोरा में बसे लोगों के पास घर, दुकान आदि पर मालिकाना हक जताने के लिए कोई दस्तावेज नहीं हैं। अभी तक उनके पास सिर्फ घरों पर कब्जे हैं। इस योजना के तहत इन सभी लोगों के कब्जे वाली जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और उन्हें मालिकाना हक देते हुए दस्तावेज दिए जाएंगे। नगर निगम की तरफ से मालिकाना हक का सर्टिफिकेशन कराने के लिए कब्जे का प्रमाण देना होगा। प्रमाण के तौर पर घर, प्लाट या दुकान के पते पर बिजली बिल, घरेलू गैस की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य दस्तावेज देने होंगे, जिससे साबित हो सके कि आवेदक इस जमीन पर 10 साल से ज्यादा समय से कब्जाधारी है।
नगर निगम की टीम करेगी सत्यापन
इसके बाद नगर निगम की कमेटी द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन करने वालों में गांव के लोगों को शामिल किया जाएगा और साथ ही पार्षद, जेई और नंबरदार से भी सत्यापन कराया जाएगा। पूरी पड़ताल करने के बाद विभाग की तरफ से मालिकाना हक का सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
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