हिसार: गंगवा की रामगढ़ बस्ती में पेट में छुरा मारकर युवक की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। एडीजे गगन दीप की अदालत ने मामले में रामनगर निवासी विनोद को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
पेट में छुरा मारकर की थी हत्या
रामनगर नजदीक रामगढ़ बस्ती गंगवा निवासी संदीप ने पुलिस को बताया कि 08 जून 2020 की रात को लगभग 8 बजे वह, उसका पिता महीपाल व उसकी दादी गुड्डी निवासी महाबीर कॉलोनी में अपने मकान के सामने गली में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान रामनगर वासी विनोद गुर्जर आ गया और आते ही पिता के पेट में छुरी मार दी। जब शिकायतकर्ता व उसकी दादी ने शोर मचाया तो आरोपी जातिसूचक गालियां देकर फरार हो गया। शोर सुनकर पड़ोसी सुभाष मौके पर आ गया। हमलावर विनोद को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने ईंट उठाकर फेंकी। परिवार के लोग घायल पिता महिपाल को अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 20 साल कैद
भिवानी में 2023 में पीड़ित नाबालिक लड़की ने पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी बहला फुसलाकर उसे सुनसान जगह पर ले गया और मारपीट कर आपत्तिजनक हरकत की। आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।