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हरियाणा के सोनीपत में नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को सात माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Sonipat: शहर थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

कमरे में घुसकर नाबालिग से की थी छेड़छाड़

शहर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 29 अगस्त 2023 को पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि उनकी 13 वर्षीय पोती उनके साथ रहती है। 20 अगस्त की रात को वह, उनकी बेटी व पोती रात को कमरे में सो रहे थे। आधी रात को अचानक उनकी पोती की चीख सुनकर वह उठ गए। उन्होंने लाइट जलाई तो देखा कि पड़ोस का बंटी उनके कमरे में घुसा हुआ था। वह उनकी पोती के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह धमकी देकर गया कि पुलिस को बताया तो सभी को मार देगा, जिससे परिवार डर गया और सभी भयभीत रहने लगे।

पुलिस ने 8 पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया था केस

पीड़ित परिवार ने बताया कि बाद में पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने छेड़खानी, 8 पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में कार्रवाई करते हुए दो दिन बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश कर दिया। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को अलग-अलग धाराओं में पांच साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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