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Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024: हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवा महिलाओं की बेटियों, खिलाड़ी महिलाओं और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए सरकार वित्तीय सहायता देती है।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024: हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna) एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना कन्याओं के विवाह के समय आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य शुरू की गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवाओं/निराश्रित महिलाओं की बेटियों, लड़कियों को सम्मान देने, खिलाड़ी महिलाओं और अनाथ लड़कियों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है।  इस योजना का लाभ आवेदक अपनी केवल 2 बेटियों की शादी के मौके पर ही लाभ ले सकता है। विधवा/तलाकशुदा लड़की भी अपनी शादी के समय पर सरकार की इस योजना का योजना का लाभ उठा सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्होंने पहले कभी लाभ न लिया हो। आइये जानते हैं कि योजना का उद्देश्य, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें...

योजना का उद्देश्य 

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे आने वाली विधवाओं की कन्याओं और अनुसूचित जाति के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना उन कन्याओं की मदद करेगी, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। वे अपनी कन्याओं के विवाह की प्रस्तावित धनराशि की वजह से परेशानी में होते हैं। 

योजना के लिए पात्रता 

-इस योजना का लाभ उठाने वाला आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। 

-फैमिली आईडी में 1.80 लाख से कम होनी चाहिए। 

-फैमिली आईडी में बैंक खाते का वेरीफाई होना जरूरी है। 

-फैमिली आईडी में जाति वेरीफाई होना जरूरी है। 

-फैमिली आईडी में आय वेरीफाई होनी चाहिए। 

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज 

-शादी रजिस्टर होनी चाहिए। 

-फैमिली आईडी। 

-फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर रजिस्टर हो। 

योजना के तहत इतनी धनराशि मिलेगी

-दुल्हन के परिवार की आय 1,80,000 रुपये से कम या बराबर है, तो उसे 41000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। 

-अगर दुल्हे या दुल्हन में से कोई एक दिव्यांग है और परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम या बराबर है, तब सरकार की ओर से 41000 रुपये दिए जाएंगे।  

- दुल्हा और दुल्हन दोनों ही दिव्यांग हैं और परिवार की सालाना आय 1,80,000/- रुपये से कम या बराबर है। उन्हें हरियाणा सरकार की ओर से 51000 रुपये दिए जाएंगे। 

-विधवाओं/निराश्रित महिलाओं की बेटियां और अनाथ लड़कियां जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये से कम या बराबर है। ऐसी बेटियों को सरकार की ओर से 51000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। 

-अगर एससी/डीएनटी/टपरीवास है और उन परिवारों की साल भर की आय 1,80,000 रुपये से कम या बराबर है, तो उन्हें सरकार की ओर से 71000/- रुपये दिए जाएंगे। 

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन 

-इसका लाभ लेने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट saralharayana.gov.in पर जाना होगा। 

-इसके बाद होम पेज पर आपको लॉग इन एक फॉर्म दिखाई देगा, अब आपको रजिस्टर हियर पर क्लिक करना होगा।

-अब आपके वेब ब्राउजर में एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपको एक फॉर्म भरना होगा। 

-इसके पश्चात आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, पासवर्ड और अपने राज्य का चयन करना होगा। 

-अब कैप्चा कोड डालें और सबमिट के बटन पर क्लिक करें। 

-इसके बाद आपको एक वैलिड आईडी मिल जाएगी। जिससे आप कभी भी योजना संबंधित जानकारी ले सकते हैं। 

-इस तरह से आपका सरल हरियाणा वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा।

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