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Haryana Mayor Election 2025: हरियाणा में नगर निगम चुनाव के लिए लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की तरफ से प्रत्याशियों के लिए 'हेलीकॉप्टर' चुनाव चिह्न की मांग की गई है। इसे लेकर हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से फैसला सुनाया गया है।

Haryana Mayor Election 2025: हरियाणा में मेयर इलेक्शन 2 मार्च को हो जाएंगे और 12 मार्च को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। हरियाणा चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि निकाय चुनाव में किसी अन्य उम्मीदवारों को इस बार 'हेलीकॉप्टर' का चुनाव चिह्न नहीं मिल पाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)  की तरफ से पार्टी चुनाव चिह्न के लिए आवेदन किया गया था। जिसके बाद हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा यह फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग ने चरखी दादरी, पंचकूला और रेवाड़ी के अलावा प्रदेश के सभी जिलों के डीसी को आदेश जारी किए हैं।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय जनरल ने लिखा था पत्र

लोक जनशक्ति पार्टी  (रामविलास) राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक की तरफ से  हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा गया था। लेटर में कहा गया था कि  प्रवीन सभ्रवाल हरियाणा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेटर में पार्टी ने दावा  किया है कि पार्टी के बिहार से 5 सांसद, नागालैंड में 2 विधायक और झारखंड में एक विधायक है।  इन राज्यों में पार्टी को राज्यस्तरीय मान्यता मिली हुई है। इन्हें चुनाव आयोग द्वारा हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह दिया गया था। जिसके बाद लेटर में कहा गया है कि हरियाणा के मेयर चुनावों में पार्टी के प्रत्याशियों को हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह दिया जाए।

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इन प्रत्याशियों को मिलेगा चुनाव चिन्ह

प्रदेश के सभी डीसी को जारी आदेश में आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की मेयर इलेक्शन में हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह देने की मांग के बारे में बताया है। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, 'हरियाणा नगर निगम चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश 2018 और हरियाणा नगर परिषद और नगर समितियां चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश 2020 के तहत विचार करने के बाद हरियाणा चुनाव आयोग ने मार्च 2025 में होने वाले नगर पालिका आम/उप चुनावों के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी  द्वारा खड़े किए जाने वाले उम्मीदवारों को 'हेलीकॉप्टर' चुनाव चिन्ह देने का फैसला लिया है।

बशर्ते कि पार्टी द्वारा खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार निर्धारित फॉर्म 'ए' और 'बी' में रिटर्निंग अधिकारी को अपनी जानकारी जमा करें। हरियाणा चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि केवल  लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित किया गया है। 

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