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हरियाणा के जींद में दुकानदार की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में अदालत ने 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक पर 15 हजार तो दूसरे पर 10 हजार जुर्माना लगाया।

Jind : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिह संधू की अदालत ने दुकानदार की चाकू घोंप कर हत्या करने के जुर्म में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने एक दोषी को 15 हजार रुपए तथा दूसरे पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सिगरेट के रुपए मांगने पर दुकानदार को उतारा था मौत के घाट 

अभियोजन पक्ष के अनुसार माल गोदाम रोड नरवाना निवासी संजीव ने 19 जुलाई 2020 को पुलिस में दी शिकायत में बताया कि उसके पिता रतनलाल ने कृष्णा गली में मकान के साथ ही किरयाणा की दुकान खोली हुई है। शाम को उसका पिता रतनलाल दुकान के बाहर बैठा हुआ था। उसी दौरान बाइक सवार नकाबपोश दो युवक उसके पिता के पास पहुंचे और सिगरेट मांगी। उसका पिता दुकान के अंदर सिगरेट लेने चला गया। उसके साथ एक युवक भी अंदर घुस गया। सिगरेट के रुपयों को लेकर उसके पिता की युवक से तकरार हो गई। जिस पर युवकों ने अपने पास मौजूद चाकू से उसके पिता रतनलाल पर हमला कर दिया, जिसमें उसका पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपित बाइक से फरार हो गए। गंभीर हालात में रतनलाल को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके पिता की मौत हो गई।

पुलिस ने जांच के बाद हत्यारों को किया था गिरफ्तार 

पुलिस ने संजीव की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में हत्यारे युवकों की पहचान चमेला कालोनी निवासी लोकेश उर्फ लवली तथा गांधीनगर निवासी अमित उर्फ सुहन के रूप में हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिह संधू ने हत्या तथा शस्त्र अधिनियम के जुर्म में अमित तथा लोकेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के अलावा अमित को 15 हजार तथा लोकेश को दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।

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