Dry Day In Haryana: हरियाणा में निकाय चुनाव के चलते 3 दिनों तक लोगों को शराब नहीं मिल पाएगी। सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी किया है कि प्रदेश में जिन जगहों पर निकाय चुनाव होने हैं, वहां पर पूरी तरह से शराब की बिक्री पर रहेगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग और काउंटिंग के दौरान 3 दिन ड्राई डे के रूप में मनाए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश के 40 निकायों में 2 मार्च को वोटिंग कराया जाना है, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है।

इन तारीखों को नहीं मिलेगी शराब

सरकार की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि प्रदेश में सभी शराब लाइसेंस धारकों को इसको लेकर सूचना दे दी गई है। 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए मतदान होने हैं, ऐसे में वोटिंग के एक दिन पहले और वोटिंग के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। ऐसे में 1 मार्च और 2 मार्च को नगर निकायों के क्षेत्रों में मौजूद शराब की दुकानें, क्लब, रेस्तरां, होटल के साथ ही शराब बेचने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर रोक रहेगी।

इसके अलावा 12 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी, जिसकी वजह से 12 मार्च को शराब बेचने और परोसने वाली दुकानों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। विभाग की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई इन नियमों की उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन चीजों पर भी लगी है रोक

दरअसल, हरियाणा में 7 नगर निगम समेत 40 निकायों में 2 मार्च को वोटिंग होगी, हालांकि पानीपत में 9 मार्च को चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई थी, जिसके तहत प्रदेश में ट्रांसफर और विकास कार्य के लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि इस दौरान विकास के लिए पहले से चल रहे कार्य जारी रहेंगे, जबकि ट्रांसफर करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेना जरूरी है।

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