Rajkumar Arrest In NSA: हरियाणा की रोहतक पुलिस ने कुख्यात बदमाश राजकुमार उर्फ श्यामू को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (NSA) के तहत बीते दिन गुरुवार को गिरफ्तार किया है। हरियाणा में ये पहली गिरफ्तारी है जब किसी कुख्यात अपराधी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले सिर्फ आतंकवादियों पर ही एनएसए लगता था। बता दें कि आरोपी राजकुमार उर्फ श्यामू पर 2011 से अब तक हत्या, हत्या के प्रयास, सामूहिक दुष्कर्म सहित 12 केस दर्ज हैं। राजकुमार उर्फ श्यामू को NSA 1980 की धारा (3)2 के तहत हिरासत में लेकर रोहतक जेल भेजा गया है।
राजकुमार के खिलाफ अलग-अलग मामलों में 12 केस दर्ज है
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहतक के एसपी हिमांशु गर्ग ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी राजकुमार उर्फ श्यामू खिड़वाली गांव का रहने वाला है। 10 अप्रैल 2011 को आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक के साथ मारपीट की थी। इसका मामला पुलिस थाने में दर्ज है। इसी साल राजकुमार ने पांच युवकों के साथ मिलकर एक युवक की हत्या की। इसके बाद 2016 में एक युवक पर गोलियां चलाईं। 2017 में जबरन वसूली का केस दर्ज हुआ। 2018 में टोल पर कर्मचारियों के साथ मारपीट कर व टोल न देने पर झगड़ा किया। जिसका मामला थाना सदर में दर्ज है।
गैंगरेप की भी वारदात को अंजाम दे चुका है आरोपी
इतना ही नहीं आरोपी ने झज्जर में अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। जिसका केस आरोपी के खिलाफ महिला थाना झज्जर में दर्ज है। 2020 में आरोपी पर धमकी देने का केस दर्ज हुआ। 2021 में गोहाना में संपत्ति पर कब्जे का केस दर्ज हुआ। जिसमें धारा 283 व शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। जुलाई 2021 आईएमटी थाना रोहतक में प्रॉपर्टी डीलर को धमकाने का केस दर्ज हुआ। 2022 में साथियों के साथ मिलकर युवक को धमकाने का केस दर्ज हुआ। आरोपी ने अपने 13/14 साथियों के साथ मिलकर हथियार के बल पर युवक को धमकाया था।
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सोशल मीडिया पर हथियार के साथ शेयर करता है फोटो
एसपी ने बताया कि आरोपी लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इसके अलावा वह अन्य युवको को भी अपने साथ अपराध की दुनिया में ला रहा है। आरोपी दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर हथियार सहित अपनी फोटो शेयर करता है। जमानत पर बाहर आने के बाद भी वह आपराधिक घटनाओं शामिल रहा। राज्य के लिए ऐसा बदमाश खतरा बन रहा था। एसपी ने आगे कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए एनएसए के तहत पहली बार कार्रवाई की गई है।
क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट
बता दें कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) एक ऐसा कानून है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति से देश के लिए कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से इस एक्ट को बनाया गया था। यह एक्ट सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि यदि उसे लगे कि किसी को देशहित में गिरफ्तार करने के की आवश्यकता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यह एक्ट के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। NSA के मुताबिक संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इसके साथ ही हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती और हिरासत की समयावधि को 12 महीने तक किया जा सकता है।