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हरियाणा में व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। जीएसटी बकाया पर सरकार बहुत भारी छूट दे रही है। ब्याज व पेनल्टी माफ करने के साथ-साथ एक लाख टैक्स में छूट। इसके बाद भी बकाया का केवल 40 प्रतिशत देना होगा। यह स्कीम 6 महीने के लिए है।

व्यापारियों के लिए ओटीएस स्कीम-2025 : रोहतक में प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव देवेंद्र कल्याण ने जिले के व्यापारियों का आह्वान किया कि वे जीएसटी विभाग द्वारा चलाई जा रही एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने व्यापारियों विशेषकर छोटे व्यापारियों के हित को देखते हुए यह योजना शुरू की है। ओटीएस स्कीम-2025 करदाताओं को पुराने वित्तीय बोझ से मुक्ति दिलाकर नई शुरुआत करने का अवसर देगी। इससे पूर्व प्रधान सचिव ने जीएसटी कार्यालय में अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों को एकमुश्त समाधान योजना के तहत तेजी से कार्य करने व संबंधित व्यापारियों को जागरूक करने के निर्देश दिए। प्रधान सचिव देवेंद्र कल्याण ने स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में व्यापारियों की ट्रेड एसोसिएशन के अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारी गण की बैठक ली तथा उन्हें एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने को कहा। उन्होंने विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही एकमुश्त समाधान योजना की बारीकियों की जानकारी दी तथा व्यापारियों को एकमुश्त समाधान योजना के तहत आवेदन देने के लिए उत्साहित किया। प्रधान सचिव देवेंद्र कल्याण ने व्यापारियों के सभी मुद्दों के निवारण का आश्वासन दिया। जिला के 3849 व्यापारी एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस तरह होगा छूट का निर्धारण

प्रधान सचिव देवेंद्र कल्याण ने कहा कि इसके लिए व्यापारी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। स्कीम 6 माह तक चलेगी। यदि किसी व्यापारी पर 3 लाख रुपये बकाया है। इसमें एक लाख ब्याज और 50 हजार पेनल्टी है। माफ होने के बाद 1.50 लाख रुपये बचता है। इसमें 1 लाख की छूट प्रदान की गई है। इस तरह सिर्फ 50 हजार रुपये का 40 प्रतिशत यानि 20 हजार रुपये ही जमा करने होंगे।

ये हैं 3 स्लैब, पोर्टल पर व्यापारी को आनलाइन आवेदन करना होगा 

1. देवेंद्र कल्याण ने कहा कि प्रथम स्लैब के तहत 10 लाख रुपये तक के बकायादार को एक लाख रुपये की टैक्स छूट और कोई ब्याज व पेनल्टी नहीं देनी होगी। शेष टैक्स राशी का 40 प्रतिशत ही जमा करके निपटारा हो जाएगा। 
2. दूसरे स्लैब के तहत 10 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये के बकायादार को ब्याज और पेनल्टी नहीं देनी होगी। शेष टैक्स राशि का 50 प्रतिशत ही एकमुश्त या फिर 2 किश्तों में भुगतान कर सकते हैं। 
3. तीसरे स्लैब के अनुसार 10 करोड़ रुपये से अधिक के बकायादार को सिर्फ ब्याज और पेनल्टी पर छूट के अलावा अन्य कोई छूट नहीं मिलेगी। उन्हें टैक्स राशि का शत प्रतिशत जमा करना होगा। व्यापारी इस स्कीम का लाभ लेकर बकाया देनदारी से मुक्त हो सकते हैं। स्कीम 6 माह तक चलेगी। 

हितधारकों को जीएसटी बारे किया जाए जागरूक : डीसी

उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि जीएसटी इत्यादि के बारे में हितधारकों व सरकारी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिलवाया जाए। लेखा अधिकारियों व अन्य संबंधित अधिकारियों को जीएसटी व अन्य बिक्री कर नियमों बारे जागरूक किया जाए। इंजीनियरिंग विभागों द्वारा आवश्यकता अनुसार खरीददारी की जाती है, जिन्हें जीएसटी व बिक्री कर नियमों की जानकारी होने से सुविधा होगी। जीएसटी विशेषज्ञ से समय-समय पर ऐसी जानकारी दिलवाई जाए। इस अवसर पर अतिरिक्त ईटीसी विद्या सागर, रोहतक रेंज जेईटीसी काकूल सहरावत, फरीदाबाद रेंज जेईटीसी अरूणा सिंह, रोहतक जेईटीसी (अपील) अंजना मलिक व रोहतक डीईटीसी अमिता तंवर आदि उपस्थित रहे।

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