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Rohtak Jat Sabha: रोहतक जाट सभा तीन वर्षीय चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन रविवार को 75 लोगों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया।

अमरजीत एस गिल हरिभूमि: हरियाणा में जाट सभा रोहतक के तीन वर्षीय चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन रविवार को 75 लोगों ने नॉमिनेशन दाखिल किए। इनमें वही पुराने चेहरे हैं, जो पहले कई-कई बार सभा या दूसरे सामाजिक संस्थानों की सेवा कर चुके हैं। पर्चे दाखिल करने वालों में तकरीबन 90 वर्षीय एक व्यक्ति भी शामिल है। इनके अलावा नगर निगम के पूर्व पार्षद जयभगवान नांदल समेत कई और ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है।

जाट एजुकेशन सोसायटी में प्रधान के चुनाव से ऐन मौके पर पीछे हटने वाले एक सज्जन ने अब जाट सभा की चौधर करने के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया है। इतना ही नहीं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त मुख्य सुरक्षा अधिकारी बलराज सिंह उर्फ बल्लू भी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। ध्यान हो कि बल्लू नगर निगम रोहतक में पार्षद रहे हैं। इन्होंने पार्षद पद से इस्तीफा देकर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में मुख्य सुरक्षा अधिकारी की नौकरी ज्वाइन की थी। पार्षद चुने जाने से पहले भी ये एमडीयू के सुरक्षा दस्ते में तैनात थे।

जब एमडीयू के रिटायर अधिकारी बल्लू चुनाव लड़ सकते हैं तो ऐसे में चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा विश्वविद्यालय जींद के प्रो. कुलदीप सिंह नारा भी कहां पीछे रहने वाले थे। इन्होंने भी महासभा की जबरदस्त मांग पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। नारा इससे पहले भी सभा में कॉलेजियम सदस्य चुने जा चुके हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिसे एक बार चौधर की चाबी मिल जाती है, वह इसे अपनी जेब में हमेशा-हमेशा के लिए रखना चाहता है। अभी नामांकन के दो दिन शेष हैं, इनमें कौन कौन से चौधरी नॉमिनेशन दाखिल करेंगे।

11 को मिलेंगे चुनाव निशान

महासभा प्रशासक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को भी नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। जिसके तहत नॉमिनेशन सुबह ग्यारह बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नॉमिनेशन स्वीकार होंगे। इनकी जांच 4 सितंबर दोपहर बाद एक बजे तक होगी। उम्मीदवारों की सूची 5 को दोपहर बाद एक बजे पब्लिक डोमिनियन में आ जाएगी। शर्मा ने कहा कि नॉमिनेशन वापसी के लिए 6 और 7 सितंबर निर्धारित किए गए हैं। ये कार्य सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक होगा। इसके बाद प्रत्याशी सूची प्रकाशन किया जाएगा। चुनाव चिन्ह अलॉट 11 की सुबह 11 बजे और मतदान वोटिंग 22 को सुबह नौ बजे से तीन बजे तक तथा वोटिंग के तुरंत बाद होगी।

ध्यान रहे कि 22 सितंबर को कॉलेजियम और इसके बाद 20 अक्टूबर को गवर्निंग बॉडी के लिए मतदान होगा। वोटिंग के तुरंत बाद वोटों की गिनती करवाकर रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। ध्यान रहे कि गत 22 मार्च को कार्यकारिणी का निर्धारित तीन साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। लेकिन इससे पहले नई गवर्निंग बॉडी का चुनाव नहीं कराया जा सके। जिला सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के मुताबिक कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इलेक्शन करवाया जाता है। चुनाव न करवा पाने की वजह तीन बार जिला सोसायटी रजिस्ट्रार ने चुनाव प्रक्रिया रद करनी पड़ी। कॉलेजियम बनाने में इतनी मनमर्जी सभा के एक पदाधिकारी द्वारा की गई कि रजिस्ट्रार के पास प्रक्रिया को रद करने के अलावा दूसरा कोई और चारा ही नहीं था।

ऐसे लाइन पर आए चौधरी

महासभा के चौधरी तब तक लाइन पर नहीं आए, जब तक महासभा की प्रशासनिक कार्यप्रणाली चलाने के लिए जिला सोसायटी रजिस्ट्रार ने प्रशासक नियुक्त नहीं किया। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से सेवानिवृत पंडित राधेश्याम शर्मा को जिस दिन सोसायटी रजिस्ट्रार ने प्रशासनिक नियुक्त किया, तब से सभी चौधरी लाइन पर आ गए। इन्होंने कार्यभार संभालते ही कॉलेजियम बनाने में एक पूर्व पदाधिकारी द्वारा की गई गड़बड़ियां ठीक की। प्रशासक नियुक्ति से पहले कुछ चौधरी सोसायटी के रजिस्ट्रार को शिकायत करते। बाकि के उसका जवाब देने के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर काटते रहे। महासभा में बिघन के बीज 2021 में चुने गए दो पदाधिकारियों ने बोए। एक ने सभा में मनमर्जी करने की कोशिश की तो दूसरे ने उसे सोसायटी रजिस्ट्रार के दफ्तर में चक्कर लगवा दिए।

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नॉमिनेशन शर्तें

महासभा प्रशासक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि नामांकन शुल्क कॉलेजियम सदस्य को 1100 रुपये नकद जमा कराना होगा। नामांकन पत्र वापिस लेने पर राशि वापिस होगी। वार्ड वाइज मतदाता सूची सोसायटी के कार्यालय में है। मतदान जाट भवन में, मतदाता पहचान पत्र के लिए मूल पहचान पत्र फोटो सहित जिसमें आधार कार्ड वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/बैंक पासबुक फोटोयुक्त/पासपोर्ट/पैन कार्ड/ सोसायटी का वोटर कार्ड, इनमें से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करके वोट डाला जा सकता है। वोट बराबर रहने पर टॉस के द्वारा परिणाम घोषित होगा। किसी भी स्थिति में कोई विवाद होने पर चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम तथा प्रॉक्सी वोट किसी भी सूरत में नहीं डालने दी जाएंगी। यानि मतदाता स्वयं मतदान करना होगा। ऐसा शर्मा ने सोसायटी एक्ट का हवाला देकर बताया है।

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