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हरियाणा के यमुनानगर में लूट के बाद चौकीदार की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

यमुनानगर: केमिकल गोदाम में करीब डेढ़ साल पहले लूट के दौरान चौकीदार की हत्या करने के मामले में आरोपी लाल उर्फ मिरंडा को अदालत (Court) ने दोषी करार दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। चौकीदार के खून के धब्बे, हत्यारे के जूतों व कपड़ों पर थे, जिसके बाद फोरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

लूट के बाद की थी हत्या

जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र की अदालत में चौकीदार रवि कश्यप निवासी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की हत्या की पैरवी डीडीए सुधीर सिंदरने की। जिला न्यायवादी धर्म चंद ने बताया कि पिछले साल दस अप्रैल को अमर विहार जगाधरी के आकाश गोयल की केमिकल फैक्टरी में लूट हो गई थी। इस दौरान उसके चौकीदार रवि कश्यप की हत्या (Murder) कर दी गई थी। जिसका शव अगले दिन सुबह फैक्टरी के एक कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला था। फैक्टरी से मोबाइल व पांच हजार रुपए गायब थे। वहां लगे सीसीटीवी में एक फुटेज थी, जिसमें एक संदिग्ध नजर आ रहा था।

आरोपी को काबू कर अदालत में किया था पेश

फैक्टरी मालिक ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जगाधरी के ठुनकारी लाल उर्फ मरिंडा पर शक जाहिर किया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने ठुनकारी के कपड़े व जूते बरामद किए, जिस पर रवि के खून के धब्बे थे। इन धब्बों की फोरेंसिक जांच कराई तो रवि व हत्यारोपी के कपड़े व जूतों पर मिले धब्बों का मिलान हो गया। अदालत ने दो दिन पहले हत्यारोपी ठुनकरी को मुजरिम करार दे दिया था, जिसे शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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