सचिन सिंह बैस, भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के दतिया, बैतूल एवं सबलगढ़ में विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम एवं जिला न्यायालय द्वारा बिजली चोरी के मामलों में दोष सिद्ध होने पांच आरोपियों को अर्थदंड सहित एक आरोपी को दो लाख 97 हजार 548 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कंपनी द्वारा दतिया वृत्त अंतर्गत चेकिंग के दौरान दिनेश साहू द्वारा उनकी राइस मिल में स्थापित कनेक्शन के मीटर को बायपास कर विद्युत चोरी पकड़ते हुए न्यायायल के समक्ष परिवाद दायर किया गया था, जिस पर विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम दतिया सुदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी दिनेश साहू को दो वर्ष की सजा एवं दो लाख 97 हजार 548 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
इन धाराओं में मामला दर्ज
इसी प्रकार बैतूल वृत्त के मुलताई ग्रामीण के विनोदीलाल कवड़े द्वारा अपने परिसर में स्थापित घरेलू कनेक्शन के मीटर को बायपास कर विद्युत चोरी के मामले में विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम मुलताई जिला बैतूल पंकज चतुर्वेदी द्वारा आरोपी विनोदीलाल कवड़े के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दोष सिद्ध पाए जाने पर वित्तीय लाभ का तीन गुना 22 हजार 071 रुपए का जुर्माना तथा अदायगी नहीं करने पर चार माह की सजा सुनाई है। इसी तरह सबलगढ़ अंतर्गत बिजली चोरी के मामलों में न्यायालय द्वितीय अति सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र देशवाल द्वारा तीन आरोपियों को तीन गुना जुर्माना तथा अदायगी नहीं करने पर चार माह की सजा सुनाई है।
जुर्माने की सजा सुनाई
इन तीन मामलों के आरोपियों में सोनू कुशवाह को राशि छह हजार 848, वीरेन्द्र कुशवाह को 7 हजार 188 एवं राजेश कुशवाह को 7 हजार 698 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कंपनी की ओर से प्रकरणों में अधिवक्ता दयाल सिंह गुर्जर, जीजी घोड़े एवं सुरेश कुमार शुक्ला द्वारा पैरवी की गई।