Gwalior Kendriya Vidyalaya: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शिक्षकों की प्रताड़ना से परेशान होकर 9वीं के छात्र ने फिनाइल पी लिया। इलाज के बाद वह स्वस्थ हो गया, लेकिन पुलिस ने दो टीचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। घटनाक्रम ग्वालियर केंद्रीय विद्यालय-2 में 8 नवंबर 2024 को हुआ था।
ग्वालियर पुलिस ने केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2 की टीचर रश्मि गुप्ता और दिवाकर शर्मा के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत केस दर्ज कर विवेचना शुरू की है। छात्र ने दोनों के खिलाफ प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बताया कि यह टीचर उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी दे रहे थे। पुलिस शिक्षकों की गिरफ्तार भी कर सकती है।
समय पर इलाज मिलने से बच गई जान
ग्वालियर के डीडी नगर निवासी छात्र भिंड रोड पर स्थित केंद्रीय विद्यालय-2 में पढ़ता है। 8 नवंबर की सुबह वह स्कूल गया, लेकिन छुट्टी के बाद घर लौटा तो उल्टियां होने लगीं। परिवार ने पूछताछ की तो बताया कि स्कूल में टॉयलेट में रखी फिनाइल पी ली है। यह सुनते ही परिजन घबरा गए और तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। समय रहते इलाज मिल जाने से छात्र की जान बच गई।
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सुसाइड नोट में लिखी यह बात
छात्र ने फिनाइल पीने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था। जिसमें बताया कि वह 9वीं कक्षा का छात्र है। रश्मि गुप्ता मैम और दिवाकर सर उसे टॉर्चर करते हैं। रश्मि मैम परीक्षा में फेल करने की धमकी देती हैं। उनसे परेशान होकर मैं यह कदम उठाने को मजबूर हूं। मेरे मौत के लिए रश्मि मैम और दिवाकर सर जिम्मेदार होंगे।
जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई
छात्र की मां ने पुलिस को बताया कि रश्मि गुप्ता क्लास टीचर हैं। दोनों शिक्षक उसे लगातार टॉर्चर कर रहे थे। उसे 10वीं क्लास न जाने देने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ जेजे (जूवेनाइल जस्टिस) एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। महाराजपुरा थाना प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह यादव ने बताया, यह 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले अपराध से जुड़ी धारा है। बच्चों से मारपीट, क्रूरता और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने पर इसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है।