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BJP नेता और पूर्व जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने AAP नेता संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। बुधवार को लखनऊ कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने अपना फैसला सुनाया।

Sanjay Singh Defamation Case: आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। लखनऊ की निचली अदालत से उनको तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व जलशक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह (Dr Mahendra Singh) पर आम आदमी पार्टी (Aam Admi Party) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) द्वारा लगाए गए आरोपों में लखनऊ की निचली अदालत ने 1 लाख का जुर्माना और सोशल मीडिया से सभी झूठे वीडियो और पोस्ट हटाने के आदेश दिए है। 

यह था मामला
दरअसल दो साल पहले यूपी के तत्कालीन जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने संजय सिंह पर झूठे आरोप लगाने के मामले में लखनऊ कोर्ट में मानहानि का मुक़दमा दर्ज किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में संजय सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर निराधार आरोप लगाना संजय सिंह की आदत बन गई है। आरोपों के पक्ष में संजय सिंह कोई सबूत नहीं पेश कर पाए हैं, जबकि महेंद्र सिंह बीजेपी के एक ज़िम्मेदार नेता हैं और उनकी छवि एक सम्मानित राजनेता की है। 

कोर्ट ने आदेश दिया है कि संजय सिंह अगर दो महीने के भीतर एक लाख रुपये का जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उन्हें फ़ैसले की तारीख़ से 6% ब्याज सहित जुर्माना देना होगा।

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