सोनभद्र: विधायक रामदुलार गोंड को रेप केस में MP/MLA कोर्ट ने शुक्रवार 15 दिसंबर को 25 साल की सजा सुना दी है। साथ ही कोर्ट ने विधायक पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। बता दें, यह प्रकरण लगभग 9 साल तक चला है। लंबे समय तक चले मुकदमे में विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने दोषी करार दिया और जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए दिया जाएगा।
नाबालिग से दुष्कर्म का मामला
दुद्धी विधानसभा के वर्तमान विधायक रामदुलार गोंड के खिलाफ 4 नवंबर 2014 को एक नाबालिग ने दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। विधायक पर आरोप था कि उससे लगातार एक साल तक दुष्कर्म किया गया। जिस समय पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया उस समय उसकी उम्र मात्र 15 साल थी। बताया जा रहा है कि वारदात के समय रामदुलार गोंड की पत्नी सुरतन देवी ग्राम प्रधान थीं। क्षेत्र में रामदुलार गोंड की दबंगई चलती थी। दबंग छबि के रामदुलार गोंड का लगातार कद बढ़ता गया। तो साल 2022 में भाजपा ने उसे टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। वे जीत गए, और उन्हें दुद्धी क्षेत्र से विधायक चुन लिया गया।
इसी दौरान मुकदमे की विवेचना भी लगातार चलती रही। विधायक बनने से कुछ ही दिन पहले ही पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी थी। विधायक बनने के बाद भी रामदुलार गोंड लगातार न्यायालय में प्रस्तुत हुए। और अपना पक्ष भी रखते रहे। लेकिन बीती 12 दिसंबर 2023 को MP-MLA कोर्ट ने अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ऐहसानुल्लाह खान की अदालत में उन्हें नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया गया। उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
रामदुलार की जाएगी विधायकी
सजा का ऐलान होने के बाद विधायक की सदस्यता खत्म होने की संभावना बढ़ गई है। नियम के मुताबिक दो या दो से ज्यादा वर्ष की सजा होने पर विधानसभा सदस्यों की विधायकी रद्द की जा सकती है। ज्ञात हो कि हाल ही में आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता सजा होने के बाद रद्द की जा चुकी है।