UP MLA Ramdular Membership Cancelled: यूपी के सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा से विधायक रामदुलार की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। MP/MLA कोर्ट द्वारा विधायक पर नाबालिक से दुष्कर्म मामले में दोषी करार किया था। अब विधानसभा सचिव ने सदस्यता रद्द कर दी है।
जारी हुई अधिसूचना
विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सोनभद्र जिला के 403 दुद्धी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रामदुलार को एडीजे प्रथम की MP/MLA कोर्ट ने कई दूसरे मामलों सहित पॉक्सो एक्ट मामले में दोषी पाया है, जिसके चलते विधायक को 25 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।
खाली हो गई सीट
विधानसभा प्रमुख सचिव की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया कि धारा 502 के तहत 5 हजार का जुर्माना न देने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित करने के भी आदेश न्यायलय ने दिए हैं। ऐसे में रामदुलार 15 दिसंबर से विधानसभा के लिए डिसक्वालीफाई माने जाएंगे।
जुर्माना ना देने पर बढ़ जाएगी सजा
सजा में 25 साल के कारावास के साथ-साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर 3 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। साथ ही धारा 506 के अपराध में 2 साल का कारावास और 5 हजार का अर्थदंड MP/MLA कोर्ट ने लगाया है।