UP New Traffic Rules: उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए गए हैं। अब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। यूपी परिवहन आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अगर कोई अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए देता है उसे 3 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना भरना होगा।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने भी लिखा पत्र
यूपी परिवहन आयुक्त ने पहले प्रदेश के सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को निर्देशित किया था, इसके बाद अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है। बात दें कि पत्र में लिखा गया है कि अब 18 वर्ष से कम के छात्र और छात्राएं वाहन नहीं चला सकेंगे।
18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने पर रोक
यूपी शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिलों के जिला विद्यालय निरिक्षकों को पत्र लिखकर सरकार के नियम की जानकारी दी गई है। पत्र में लिखा है कि सड़कों पर 18 साल से कम आयु के स्कूटी सवार बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सड़क दुर्घटना में 40 प्रतिशत संख्या 18 साल के कम आयु वाले बच्चों की है। इसी वजह से सरकार ने अब 18 साल से कम आयु के बच्चों के स्कूटी चलाने पर पूर्ण रोक लगा दी है।
1 साल के लिए निरस्त होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन
अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन के रजिस्ट्रेशन को एक साल के लिए निरस्त भी कर दिया जाएगा। ऐसे बच्चों का फिर 25 की आयु पूरी करने के बाद ही लाइसेंस बन सकेगा। परिवहन विभाग के मुताबिक हाई स्कूल और इंटर में बड़ी संख्या में बच्चे स्कूटी या अन्य वाहनों से आते हैं। ऐसे में वे लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं।
50 सीसी तक की बाइक चलने की अनुमति
अगर किसी 16 साल के नाबालिग के पास वैध लाइसेंस है तो वह 50 सीसी इंजन की बाइक चला सकते हैं। ये नाबालिग किसी सार्वजनिक स्थान पर 50 सीसी का वाहन चला सकते हैं।