UP Teacher scam: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69, हजार सहायक अध्यापक भर्ती में बड़ा फैसला सुनाया है। शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया। वहीं, इस मामले में कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया है। जिसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली का पालन किया गया हो। नई चयन सूची जारी होने पर बीते 4 साल से सेवाएं दे रहे हजारों टीचर नौकरी से बाहर होंगे।
बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 1 जून, 2020 को जारी किया था। जिसमें जनरल कैटगरी का कटऑफ 67.11% और ओबीसी का कटऑफ 66.73% गया था।
नई चयन सूची जारी होने के बाद होंगे बाहर
सरकार के एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल रणविजय सिंह ने बताया- हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पुरानी चयन सूची के आधार पर वर्तमान में शिक्षक काम कर रहे हैं। ये टीचर नई चयन सूची जारी होने के बाद बाहर होंगे, वह वर्तमान शैक्षिक सत्र तक पद पर कार्य करते रहेंगे।
आरक्षण घोटाला का लगा आरोप
बता दें कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण घोटाला का आरोप लगा है। आरोप लगाया गया था कि 19 हजार पदों पर आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ। ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी की जगह सिर्फ 3.86 फीसदी का और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 21 प्रतिशत की जगह 16.2 फीसदी आरक्षण दिया गया था। हालांकि, सरकार ने भर्ती नियमानुसार होने की बात कही थी। अब कोर्ट ने नई सूची जारी करने का आदेश दिया है।