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RTE: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाई का अवसर देने के लिए चौथे चरण की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

RTE: हर बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यह सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि सरकार की एक ठोस पहल है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाई का अवसर देने के लिए चौथे चरण की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

कब और कैसे होगा चयन?
इस चरण में 19 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद 20 से 23 मार्च के बीच आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। 24 मार्च को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन होगा और चयनित बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा।

आरटीई के तहत शिक्षा का लाभ कैसे मिलेगा?
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों की पहली कक्षा में 25% सीटें गरीब परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। सरकार इन बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाती है, जिससे वे भी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकें।

आरटीई की अब तक की प्रक्रिया
वर्ष 2024 के नए शैक्षिक सत्र के लिए आरटीई प्रक्रिया पहले ही तीन चरणों में पूरी की जा चुकी है:

  1. पहला चरण - 521 बच्चों को स्कूल आवंटित
  2. दूसरा चरण - 352 बच्चों को स्कूल आवंटित
  3. तीसरा चरण - 273 बच्चों को स्कूल आवंटित

कुल अब तक - 1146 बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश

अब चौथे चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें और अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाई का अवसर मिलेगा।

आरटीई के तहत स्कूलों और सीटों की स्थिति

  1. 372 निजी विद्यालय जहाँ आरटीई के तहत प्रवेश होंगे
  2. 3051 सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित
  3. 1146 बच्चों को पहले तीन चरणों में आवंटित किया गया

ऐसे करें आवेदन
जो माता-पिता अपने बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल है और इसे सरकारी पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

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