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Election Commission Advisory: चुनाव आयोग ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की। आयोग ने राहुल गांधी से कहा है कि वह बयानबाजी करने में सावधानी बरतें और सतर्क रहें।

Election Commission Advisory: चुनाव आयोग ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की। आयोग ने राहुल गांधी से कहा है कि वह बयानबाजी करने में सावधानी बरतें और सतर्क रहें। कांग्रेस नेता को यह सलाह हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई उनकी टिप्पणियों की वजह से दी गई है। आयोग ने कहा है कि वह बयान जारी करने काे लेकर सतर्कता बरतें। 

हाईकोर्ट ने दिसंबर में जारी किया था ऑर्डर
चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा है कि वह बीते साल दिसंबर में जारी किए गए हाईकोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए यह एडवाइजरी जारी की है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि वह नवम्बर 2022 में राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के लिए 'जेबकतरा' शब्द का इस्तेमाल करने के लिए समुचित एक्शन लेने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी की टिप्पणियां सुनने में अच्छी नहीं है, इन पर आठ हफ्ते के भीतर एक्शन लिया जाए। 

स्टार प्रचारकों के लिए जारी हुई थी एडवाइजरी
चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता को हाल ही में स्टार प्रचारकों और राजनेताओं के चुनाव प्रचार संबंधी एडवाइजरी का पालन करें। बता दें कि चुनाव आयोग ने यह एडवाइजरी इसी साल 1 मार्च को जारी की थी। इसमें पार्टियों, प्रत्याशियों और स्टार प्रचारकों को चुनाव से जुड़े नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था। साथ ही कहा गया था कि जिन नेताओं को पहले आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जा चुका है, वे अगर गलती दाेहराते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने की थी टिप्पणी
राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक के कोलार की एक चुनावी सभा में मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इस मामले में गुजरात की एक कोर्ट ने मार्च 2023 में दो साल की सजा सुनाई थी। इसके एक दिन बाद ही उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। 136 दिन बाद राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया था। 

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