Logo
Lok Sabha Election 2024: चुनाव आयोग में रिक्त पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय नेताओं और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी की सदस्यता वाली सेलेक्शन कमेटी रिक्त पड़े दो चुनाव आयुक्त के पदों को भरने पर अंतिम फैसला लेगी।

Lok Sabha Election 2024:चुनाव आयोग में रिक्त पड़े पदों  चुनाव आयुक्त के दो पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए सर्च कमेटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक सेलेक्शन कमेटी गठित कर दी गई है। दोनों रिक्त पदों पर 15 मार्च तक नए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। बता दें कि चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हाल ही में रिटायर हुए हैं, वहीं, एक अन्य आयुक्त अरुण गोयल ने शुक्रवार को अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। 

कौन हैं सर्च कमेटी और सेलेक्शन कमेटी में?
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अगुवाई में इसके लिए एक सर्च कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में  होम सेक्रेटरी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सेक्रेटरी शामिल हैं।  यह पांच-पांच नामो के दो पैनल तैयार करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय नेताओं और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी की सदस्यता वाली सेलेक्शन कमेटी चुनाव आयुक्त रिक्त पड़े दो पदों के लिए अंतिम दो नामों का चयन करेंगे। इसके बाद चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगी।

फिलहाल सीईसी राजीव कुमार अकेले पड़े
सूत्रों के मुताबिक, सेलेक्शन कमेटी 13 या 14 मार्च में से किसी भी दिन अपनी सुविधा के मुताबिक बैठक कर सकती है। वहीं, दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 15 मार्च तक की जा सकती है। मौजूदा समय में दो चुनाव आयुक्त का पद खाली होने की वजह से लोकसभा चुनाव 2024 कराने का सारा दारोमदार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर आ गया है। इस बीच ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव का ऐलान करने वाला था, इसी बीच चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपना इस्तीफा दे दिया। 

चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बना है नया कानून

हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नया कानून बना है। इसके मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। वहीं, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति सरकार की सेलेक्शन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 के मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ ही ऐसे अन्य चुनाव आयुक्त होना जरूरी है। 

क्या गोयल और राजीव कुमार में था कोई मतभेद?
मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोयल ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बीच किसी प्रकार की अनबन होने की भी बात कही जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ इंटरनल कम्युनिकेशन और कुछ फैसलों को लेकर ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों अफसरों के बीच मतभेद थे। हालांकि एक मुद्दे पर काम करने के दौरान दो सीनियर नौकरशाहों के बीच ऐसे छोटे-मोटे मतभेद सामान्य बात है।

jindal steel jindal logo
5379487