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Supreme Court on Sheikh Shahjahan: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। 

Supreme Court on Sheikh Shahjahan: ममता बनर्जी सरकार को संदेशखाली मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने सदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस के बजाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया था। इसी आदेश को ममता बनर्जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही शाहजहां की कस्टडी लेने पहुंची सीबीआई की टीम को कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद 26 घंटे तक इंतजार कराया था। 

शाहजहां को पकड़ने में 50 दिन का वक्त क्यों लगा?
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की सदस्यता वाली पीठ ने तृणमूल कांग्रेस से यह भी पूछा कि उसे शाहजहां को पकड़ने में 50 दिन का वक्त क्यों लगा। बता दें कि ईडी अधिकारियों पर इसी साल 5 जनवरी को हमला हुआ था। इस हमले में कई अफसरों को चोटें आई थीं। शाहजहां शेख को 20 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए जाने के बाद टीएमसी ने शेख शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया था। मौजूदा समय में वह सीबीआई की हिरासत में है। शेख शाहजहां और उसके साथियों पर संदेशखाली की महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने और उनकी जमीनें हड़पने का भी आराेप है। 

बंगाल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दी दलील
सुप्रीम कोर्ट में बंगाल पुलिस के वकील ने शेख शाहजहां को 50 दिन तक अरेस्ट नहीं कर पाने की वजह भी बताई। बंगाल सरकार के वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद पुलिस दोबारा इस बारे में स्पष्टिकरण के लिए कोर्ट के पास पहुंची। कोर्ट ने जैसे ही स्थिति स्पष्ट की, एक दिन के अंदर शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया।  ऐसा कहना सही नहीं होगा कि पुलिस मामले की जांच करने में देर रही थी। ऐसे आरोप नुकसान पहुंचाने वाले हैं। 

क्या बोले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल?
बंगाल सरकार की दलील का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को पांच जनवरी की घटना का संदर्भ दिया। एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि करोड़ों रुपए के राशन घोटाले से जुड़े एक मामले में ईडी अधिकारियाें की टीम मुख्य आरोपी के घर पहुंची थी। हालांकि, घर का दरवाजा नहीं  खोला गया और ईडी अफसरों की पिटाई की गई। इसके साथ ही मामले को कमजोर करने की कोशिश की गई। आरोपियों की ओर से कुछ दूसरे मामले भी दर्ज कराए गए। इसलिाए मामले की जांच पर रोक लगा दी गई। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहां के घर में घुसने की कोशिश तक नहीं की। 

बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए अभिषेक सिंघवी
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मुख्य आरोपी के खिलाफ प्रताड़ना के कई मामले लंबित हैं। उसे लोकल पुलिस और नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। वह 57 दिनों तक गायब रहा और रातों रात कोर्ट के सामने पेश हो गया। साथ ही एसवी राजू ने कहा कि राज्य सरकार की यह दलील सही नहीं है कि जांच पर रोक लगने की वजह से पुलिस ने शाहजहां को अरेस्ट नहीं किया। बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार पर हाईकोर्ट की टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने पर आपत्ति जताई। सिंघवी ने कहा कि जब इन टिप्पणियों को डिलीट कर दिया जाएगा तो किस ग्राउंड पर मामले में आगे की सुनवाई होगी। 

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